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सुप्रीम कोर्ट ने वरिष्ठ न्यायाधीश पर टिप्पणी करने पर पत्रकार अजय शुक्ला के खिलाफ स्वत: संज्ञान अवमानना की कार्यवाही शुरू की

सुप्रीम कोर्ट ने वरिष्ठ न्यायाधीश पर कथित आपत्तिजनक टिप्पणियों को लेकर पत्रकार अजय शुक्ला के खिलाफ स्वत: संज्ञान अवमानना की कार्यवाही शुरू की और यूट्यूब से संबंधित वीडियो हटाने का निर्देश दिया।

Vivek G.
सुप्रीम कोर्ट ने वरिष्ठ न्यायाधीश पर टिप्पणी करने पर पत्रकार अजय शुक्ला के खिलाफ स्वत: संज्ञान अवमानना की कार्यवाही शुरू की

30 मई 2025 को, भारत के सुप्रीम कोर्ट ने वरप्रद मीडिया के एडिटर-इन-चीफ अजय शुक्ला के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट के एक वरिष्ठ न्यायाधीश पर "उग्र और आपत्तिजनक" टिप्पणियां करने के आरोप में स्वत: संज्ञान (सुओ मोटू) आपराधिक अवमानना की कार्यवाही शुरू की।
सुप्रीम कोर्ट ने यूट्यूब को इन टिप्पणियों वाला वीडियो हटाने का निर्देश दिया।

मुख्य न्यायाधीश बीआर गवई, न्यायमूर्ति एजी मसीह और न्यायमूर्ति एएस चंदूरकर की पीठ ने टिप्पणी की:

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"ऐसी आपत्तिजनक टिप्पणियां, जो बड़े पैमाने पर प्रकाशित होती हैं, न्यायपालिका की गरिमा को नुकसान पहुंचा सकती हैं। निस्संदेह संविधान अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की गारंटी देता है, लेकिन यह स्वतंत्रता उचित प्रतिबंधों के अधीन है। किसी व्यक्ति को इस प्रकार के आरोप लगाने की अनुमति नहीं दी जा सकती जो इस अदालत के न्यायाधीश को बदनाम करने और न्यायपालिका की गरिमा को ठेस पहुंचाने की प्रवृत्ति रखते हैं।"

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कोर्ट ने रजिस्ट्री को इस मामले को स्वत: संज्ञान अवमानना केस के रूप में दर्ज करने और शुक्ला को नोटिस जारी करने का निर्देश दिया।
भारत के महान्यायवादी आर वेंकटारमणि और सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता को कोर्ट की सहायता के लिए कहा गया।
सॉलिसिटर जनरल ने कोर्ट का स्वत: संज्ञान लेने पर आभार व्यक्त किया।

हालांकि पीठ ने उस न्यायाधीश का नाम नहीं बताया जिसके खिलाफ आरोप लगाए गए थे, लेकिन यह उल्लेख किया गया कि शुक्ला ने हाल ही में न्यायमूर्ति बेला एम त्रिवेदी पर टिप्पणी करते हुए एक वीडियो पोस्ट किया था।
शुक्ला पिछले तीन वर्षों से वरप्रद मीडिया के एडिटर-इन-चीफ हैं।
वरप्रद मीडिया का मुख्यालय चंडीगढ़ में है।

केस विवरण: श्री अजय शुक्ला, प्रधान संपादक, वरप्रद मीडिया प्राइवेट लिमिटेड, एक डिजिटल चैनल बनाम एसएमसी (सीआरएल) संख्या 000001/2025 द्वारा की गई निंदनीय टिप्पणी के संबंध में

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