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सुप्रीम कोर्ट ने सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर पश्चिम बंगाल के बाहर दर्ज FIR में वजाहत खान की गिरफ्तारी पर रोक लगाई

सुप्रीम कोर्ट ने कथित तौर पर आपत्तिजनक ट्वीट को लेकर पश्चिम बंगाल के बाहर दर्ज FIR में वजाहत खान की गिरफ्तारी पर रोक लगाई। याचिकाकर्ता ने मामलों को एक साथ जोड़ने की मांग की। पढ़ें पूरी जानकारी ।

Vivek G.
सुप्रीम कोर्ट ने सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर पश्चिम बंगाल के बाहर दर्ज FIR में वजाहत खान की गिरफ्तारी पर रोक लगाई

23 जून को सुप्रीम कोर्ट ने सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर कथित तौर पर धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के आरोप में पश्चिम बंगाल के अलावा अन्य राज्यों में दर्ज FIR में वजाहत खान की गिरफ्तारी पर रोक लगाने का अंतरिम आदेश पारित किया।

जस्टिस केवी विश्वनाथन और एन कोटिस्वर सिंह की पीठ ने वजाहत खान की रिट याचिका पर नोटिस जारी किया, जिसमें उन्होंने समान आरोपों के संबंध में असम, महाराष्ट्र, दिल्ली और हरियाणा में दर्ज एफआईआर को एक साथ जोड़ने की मांग की थी।

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पीठ ने 14 जुलाई को नोटिस वापस करने योग्य बनाते हुए निर्देश दिया, "अन्य राज्यों में दर्ज FIR या इसी मुद्दे पर भविष्य में दर्ज होने वाली किसी भी FIR के संबंध में याचिकाकर्ता के खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं की जाएगी।"

वजाहत खान ने पहले एक शिकायत दर्ज की थी जिसके कारण सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर और कानून की छात्रा शर्मिष्ठा पनोली की गिरफ्तारी हुई थी। उसके बाद, वजाहत खान के खिलाफ कई एफआईआर दर्ज की गईं। प्रस्तुतियों के अनुसार, वजाहत खान को पहले ही पश्चिम बंगाल में दर्ज दो एफआईआर में गिरफ्तार किया जा चुका है - एक कोलकाता के गोल्फ लिंक पुलिस स्टेशन द्वारा और दूसरी जहां वह न्यायिक हिरासत में है।

वजाहत खान की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता दामा शेषाद्रि नायडू ने तर्क दिया कि पनोली के खिलाफ उनकी शिकायत के बाद पूरे भारत में दर्ज की गई एफआईआर प्रतिशोधात्मक प्रकृति की थीं।

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दामा शेषाद्रि नायडू ने स्वीकार किया, "वह जो बोया है, वही काट रहा है", उन्होंने स्पष्ट किया कि हालांकि उन्होंने ट्वीट का समर्थन नहीं किया, लेकिन याचिकाकर्ता ने उन्हें पहले ही हटा दिया था और सार्वजनिक रूप से माफी मांगी थी।

हालांकि, न्यायमूर्ति विश्वनाथन ने कहा कि विचाराधीन ट्वीट याचिका के साथ संलग्न नहीं थे। नायडू ने जवाब दिया कि एफआईआर दर्ज होने से पहले ही उन्हें हटा दिया गया था और याचिकाकर्ता की माफ़ी को दोहराया।

न्यायमूर्ति विश्वनाथन ने कहा, "ये ट्वीट स्पष्ट रूप से अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के संरक्षण में नहीं आते हैं। यह सब नफ़रत फैलाने वाला है।"

दामा शेषाद्रि नायडू ने अदालत को सूचित किया कि याचिकाकर्ता को ऑनलाइन धमकियाँ मिल रही हैं और वह केवल जाँच के उद्देश्य से सभी एफआईआर को एक ही स्थान पर एकत्रित करना चाहता है। उन्होंने कहा कि खान अधिकारियों के साथ सहयोग करने के लिए तैयार हैं।

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न्यायमूर्ति विश्वनाथन ने एक तमिल कहावत का हवाला देते हुए कहा, "नफ़रत भरे भाषण हमें कहीं नहीं ले जाएँगे: आग से लगे घाव भर सकते हैं, लेकिन शब्दों से लगे घाव नहीं भर सकते।"

याद करें, तो भारत के ऑपरेशन सिंदूर के मद्देनजर धार्मिक रूप से आपत्तिजनक सामग्री बनाने के आरोप में खान की शिकायत के आधार पर कोलकाता पुलिस ने पनोली को गुरुग्राम से गिरफ़्तार किया था। बाद में उन्हें कलकत्ता उच्च न्यायालय ने अंतरिम ज़मानत दे दी थी।

वजाहत खान, कथित तौर पर रशीदी फ़ाउंडेशन के सह-संस्थापक हैं, अब हिंदू देवताओं और त्योहारों को लक्षित करके कथित रूप से आपत्तिजनक टिप्पणी करने के लिए कई एफआईआर का सामना कर रहे हैं, जिससे सांप्रदायिक सद्भाव पर चिंताएँ बढ़ गई हैं।

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