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विकिपीडिया ने दिल्ली हाईकोर्ट में ANI के खिलाफ मानहानि मामले में अपनी अपील वापस ली

विकिपीडिया ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद दिल्ली हाईकोर्ट में ANI के खिलाफ मानहानि मामले में अपनी अपील वापस ले ली है। मामला ANI के विकिपीडिया पेज पर कथित मानहानिकारक सामग्री से जुड़ा है।

Vivek G.
विकिपीडिया ने दिल्ली हाईकोर्ट में ANI के खिलाफ मानहानि मामले में अपनी अपील वापस ली

विकिमीडिया फाउंडेशन, जो विकिपीडिया प्लेटफ़ॉर्म संचालित करता है, ने दिल्ली हाईकोर्ट में अपनी वह अपील वापस ले ली है, जिसमें उसने एकल न्यायाधीश के उस आदेश को चुनौती दी थी, जिसने उसे "एशियन न्यूज इंटरनेशनल (ANI)" शीर्षक वाले विकिपीडिया पेज से कथित मानहानिकारक सामग्री हटाने का निर्देश दिया था।

यह अपील हाल ही में आए सुप्रीम कोर्ट के उस आदेश के बाद वापस ली गई है, जिसमें उच्चतम न्यायालय ने डिवीजन बेंच के उस आदेश को रद्द कर दिया था, जिसमें ANI के विकिपीडिया पेज से कथित "झूठी और मानहानिकारक" सामग्री हटाने का निर्देश दिया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने माना कि यह निषेधाज्ञा "बहुत व्यापक रूप से लिखी गई थी" और इसे लागू करना संभव नहीं था।

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"यह निषेधाज्ञा बहुत व्यापक रूप से लिखी गई थी और इसे लागू करना संभव नहीं था," सुप्रीम कोर्ट ने कहा।

जस्टिस प्रतिभा एम सिंह और जस्टिस रजनीश कुमार गुप्ता की डिवीजन बेंच ने विकिमीडिया की अपील को वापस लेने के बाद इसे खारिज कर दिया और मामले में अगली सुनवाई की तारीख को भी रद्द कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने ANI को यह अधिकार दिया कि वह एकल न्यायाधीश के समक्ष नए सिरे से निषेधाज्ञा के लिए आवेदन कर सके।

मामले का पृष्ठभूमि

यह विवाद तब शुरू हुआ जब ANI ने विकिमीडिया के खिलाफ एक मानहानि का मुकदमा दायर किया, जिसमें आरोप लगाया गया कि उसके विकिपीडिया पेज पर ANI की विश्वसनीयता और संपादकीय नीतियों पर सवाल उठाते हुए झूठी और मानहानिकारक सामग्री प्रकाशित की गई थी। ANI के अनुसार, इस पेज पर यह दावा किया गया कि ANI "केंद्र सरकार के प्रचार उपकरण के रूप में कार्य करती है" और "फर्जी समाचार वेबसाइटों के नेटवर्क से सामग्री वितरित करती है।" ANI ने ₹2 करोड़ का हर्जाना मांगा और सामग्री हटाने की मांग की।

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शुरुआत में, दिल्ली हाईकोर्ट के एकल न्यायाधीश ने विकिमीडिया को कथित मानहानिकारक सामग्री हटाने और उन व्यक्तियों की सदस्यता जानकारी प्रकट करने का आदेश दिया, जिन्होंने ANI के पेज को संपादित किया था। विकिमीडिया ने इस आदेश को चुनौती दी, लेकिन बाद में दोनों पक्षों के बीच सहमति आदेश के बाद यह अपील वापस ले ली गई।

2 अप्रैल, 2025 को, दिल्ली हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति सुब्रमण्यम प्रसाद ने विकिमीडिया को ANI के विकिपीडिया पेज से कथित मानहानिकारक बयान हटाने का निर्देश दिया। न्यायालय ने कहा कि ये बयान "स्पष्ट रूप से मानहानिकारक" थे और विकिपीडिया की यह दलील खारिज कर दी कि वह एक "तटस्थ मध्यस्थ" है। अदालत ने यह भी कहा कि विकिपीडिया इस तरह की सामग्री की जिम्मेदारी से बच नहीं सकता।

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विकिमीडिया की चुनौती के जवाब में, डिवीजन बेंच ने 8 अप्रैल, 2025 को एकल न्यायाधीश के उस निर्देश को बरकरार रखा, जिसमें कथित मानहानिकारक सामग्री हटाने को कहा गया था। हालांकि, बेंच ने ANI के पेज की सुरक्षा स्थिति को हटाने के आदेश पर आंशिक रोक लगा दी। बेंच ने यह भी निर्देश दिया कि अगर ANI आगे कोई मानहानिकारक सामग्री पहचानती है और विकिमीडिया को ईमेल के माध्यम से सूचित करती है, तो विकिमीडिया को आईटी नियमों के तहत 36 घंटे के भीतर कार्रवाई करनी होगी, अन्यथा ANI अदालत का दरवाजा खटखटा सकती है।

विकिपीडिया की अपनी अपील वापस लेने से ANI के विकिपीडिया पेज पर कथित मानहानिकारक सामग्री से जुड़े इस चल रहे कानूनी विवाद में एक नया मोड़ आया है।

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