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पाकिस्तान समर्थक फेसबुक पोस्ट मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जमानत देने से इनकार किया, बढ़ते राष्ट्रविरोधी कृत्यों पर जताई चिंता

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 62 वर्षीय व्यक्ति को पाकिस्तान समर्थक फेसबुक पोस्ट साझा करने के मामले में जमानत देने से इनकार किया, और कहा कि उदार न्यायिक रुख के कारण राष्ट्रविरोधी कृत्य बढ़ रहे हैं।

Shivam Y.
पाकिस्तान समर्थक फेसबुक पोस्ट मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जमानत देने से इनकार किया, बढ़ते राष्ट्रविरोधी कृत्यों पर जताई चिंता

एक कड़े शब्दों वाले निर्णय में, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक 62 वर्षीय व्यक्ति को जमानत देने से इनकार कर दिया, जिस पर फेसबुक पर पाकिस्तान समर्थक पोस्ट साझा करने का आरोप है। अदालत ने कहा कि राष्ट्रविरोधी कृत्य अब सामान्य होते जा रहे हैं क्योंकि ऐसे मामलों में न्यायपालिका का दृष्टिकोण उदार और सहिष्णु रहा है।

जमानत याचिका अंसार अहमद सिद्दीकी द्वारा दायर की गई थी, जिन्हें भारतीय दंड संहिता की धारा 197 और 152 (अब भारतीय न्याय संहिता – BNS के अंतर्गत) के तहत बुक किया गया था। उन पर आरोप है कि उन्होंने फेसबुक पर एक पोस्ट साझा की जिसमें जिहाद को बढ़ावा देने की अपील की गई, पाकिस्तान जिंदाबाद कहा गया और पाकिस्तानी भाइयों का समर्थन करने की मांग की गई। अभियोजन पक्ष ने तर्क दिया कि यह पोस्ट न केवल राष्ट्रीय भावनाओं को आहत करती है बल्कि भारत की संप्रभुता और एकता के खिलाफ भी जाती है। यह पोस्ट पहलगाम आतंकी हमले के ठीक बाद साझा की गई थी, जिससे मामले की गंभीरता और बढ़ गई।

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आरोपी के वकील ने दलील दी कि उनके मुवक्किल ने केवल 3 मई 2025 को फेसबुक पर एक वीडियो साझा किया था और वह 62 वर्षीय वृद्ध हैं, जो चिकित्सकीय उपचार के अंतर्गत हैं, इसलिए उन्हें जमानत दी जा सकती है।

हालांकि, न्यायमूर्ति सिद्धार्थ की एकल पीठ ने इस कृत्य को गंभीर मानते हुए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51-ए का उल्लेख किया, जो हर नागरिक को संविधान, राष्ट्रीय प्रतीकों का सम्मान करने तथा देश की संप्रभुता और एकता की रक्षा करने का कर्तव्य देता है।

"स्पष्ट रूप से आवेदक का कार्य संविधान और उसके आदर्शों के प्रति असम्मानजनक है और उनका यह कार्य भारत की संप्रभुता को चुनौती देने तथा राष्ट्रीय एकता और अखंडता को प्रभावित करने वाला है क्योंकि उन्होंने राष्ट्रविरोधी और समाजविरोधी पोस्ट साझा की है।”

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अदालत ने कहा कि भले ही आवेदक स्वतंत्र भारत में जन्मा एक वरिष्ठ नागरिक हैं, लेकिन उनका 'गैर-जिम्मेदाराना' और 'राष्ट्रविरोधी' व्यवहार उन्हें अनुच्छेद 21 (जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार) के तहत संरक्षण पाने का हकदार नहीं बनाता।

"ऐसे अपराधों का किया जाना अब देश में एक सामान्य बात बनता जा रहा है क्योंकि अदालतें ऐसे राष्ट्रविरोधी मानसिकता वाले लोगों के प्रति उदार और सहिष्णु रहती हैं।”

न्यायालय ने स्पष्ट किया कि आरोपी की उम्र या चिकित्सा स्थिति इस गंभीर राष्ट्रविरोधी कृत्य के लिए कोई बहाना नहीं हो सकती। इस आधार पर जमानत याचिका खारिज कर दी गई।

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