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दिल्ली हाईकोर्ट: आयकर पुनर्मूल्यांकन केवल संदेह या सामान्य जानकारी के आधार पर नहीं किया जा सकता

दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि आयकर अधिनियम की धारा 147 के तहत पुनर्मूल्यांकन नोटिस केवल जांच विंग से प्राप्त सामान्य जानकारी के आधार पर जारी नहीं किए जा सकते, जब तक ठोस साक्ष्य न हों।

Shivam Y.
दिल्ली हाईकोर्ट: आयकर पुनर्मूल्यांकन केवल संदेह या सामान्य जानकारी के आधार पर नहीं किया जा सकता

एक महत्वपूर्ण निर्णय में, दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा है कि आयकर विभाग की जांच विंग से प्राप्त सामान्य जानकारी के आधार पर आयकर अधिनियम के तहत पुनर्मूल्यांकन नोटिस जारी नहीं किए जा सकते। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि एक बार मूल्यांकन पूरा हो जाने के बाद उसे फिर से खोलने के लिए असेसिंग ऑफिसर (AO) के पास ठोस और प्रत्यक्ष प्रमाण होना चाहिए जो सीधे उस व्यक्ति से संबंधित हो।

यह फैसला संजय कौल बनाम आयकर अधिकारी वार्ड 24(4), नई दिल्ली और अन्य (डब्ल्यू.पी.(सी) 11198/2019) के मामले में आया, जहां याचिकाकर्ता संजय कौल ने आकलन वर्ष (एवाई) 2014-15 के लिए पुनर्मूल्यांकन नोटिस को चुनौती दी थी। यह नोटिस

कोर्ट, जिसमें न्यायमूर्ति विभू बखरू और न्यायमूर्ति तेजस कारिया शामिल थे, ने यह नोटिस रद्द करते हुए कहा कि AO द्वारा माना गया कि आय छुपाई गई है, यह केवल संदेह पर आधारित था न कि किसी ठोस प्रमाण पर।

“जांच विंग से प्राप्त जानकारी...सामान्य प्रकृति की थी और याचिकाकर्ता की फर्जी अल्पकालिक पूंजी हानि बनाने की व्यवस्था में संलिप्तता की ओर इशारा नहीं करती थी,” कोर्ट ने कहा।

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AO ने शेयर ब्रोकिंग कंपनी के निदेशक श्री अनिल केडिया के बयान पर भरोसा करते हुए निष्कर्ष निकाला कि याचिकाकर्ता ने IISL और SRK स्टॉक्स में ट्रेडिंग करके टैक्स चोरी के लिए फर्जी अल्पकालिक पूंजी हानि का दावा किया। लेकिन कोर्ट ने पाया कि याचिकाकर्ता और श्री केडिया के बीच कोई प्रत्यक्ष संबंध नहीं था।

“केवल शेयरों की खरीद और बिक्री से यह निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता कि लेनदेन फर्जी थे और टैक्स चोरी के लिए एकोमोडेशन एंट्री पाने के लिए किए गए थे,” कोर्ट ने स्पष्ट किया।

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संजय कौल ने AY 2014-15 में ₹7.86 करोड़ की आय घोषित की थी और विधिवत टैक्स अदा किया था। उनका रिटर्न धारा 143(3) के तहत जांच के लिए लिया गया था और स्वीकार कर लिया गया था। इसके लगभग तीन वर्ष बाद, 2019 में जांच रिपोर्टों के आधार पर पुनर्मूल्यांकन नोटिस जारी किया गया।

कोर्ट ने ITO बनाम लक्ष्मणी मेवाल दास (1976) के सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला देते हुए कहा कि “कारण विश्वास” का आधार एक वास्तविक और प्रत्यक्ष कड़ी होनी चाहिए—सिर्फ संदेह काफी नहीं है।

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“कानून में ‘कारण विश्वास’ कहा गया है, न कि ‘कारण संदेह’...हर तरह की सामान्य, अस्पष्ट या दूर की सामग्री पर पुनर्मूल्यांकन नहीं हो सकता,” कोर्ट ने कहा।

कोर्ट ने अपने ही निर्णय CNB Finwiz Ltd. बनाम DCIT (2025) में पुनः पुष्टि की कि जब तक किसी विशेष व्यक्ति से संबंधित ठोस जानकारी नहीं हो, तब तक किसी पिछले मूल्यांकन को फिर से नहीं खोला जा सकता।

अंततः, हाईकोर्ट ने पुनर्मूल्यांकन की कार्यवाही को खारिज करते हुए याचिकाकर्ता के पक्ष में फैसला सुनाया।

निर्णय से प्रमुख उद्धरण:

"AO द्वारा यह मानना कि आय का मूल्यांकन छूट गया है, यह निर्णय ठोस और प्रत्यक्ष जानकारी पर आधारित होना चाहिए।"

"‘कारण विश्वास’ को ‘कारण संदेह’ के साथ भ्रमित नहीं किया जा सकता।"

"एक बार पूरा हो चुका मूल्यांकन केवल संदेह के आधार पर नहीं खोला जा सकता।"

केस का शीर्षक: संजय कौल बनाम आयकर अधिकारी वार्ड 24 (4), नई दिल्ली और अन्य।

केस संख्या: डब्ल्यू.पी.(सी) 11198/2019

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