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दिल्ली हाईकोर्ट ने द ताज स्टोरी फिल्म पर रोक की याचिकाएँ खारिज कीं, कहा- सेंसर बोर्ड के पास सर्टिफिकेशन की समीक्षा का अधिकार नहीं

दिल्ली उच्च न्यायालय ने द ताज स्टोरी फिल्म के खिलाफ याचिकाएं खारिज कर दीं; कहा कि सीबीएफसी प्रमाणन की समीक्षा नहीं कर सकता, याचिकाकर्ताओं को धारा 6 के तहत केंद्र सरकार से संपर्क करने की सलाह दी। - चेतना गौतम बनाम भारत संघ एवं अन्य।

Shivam Y.
दिल्ली हाईकोर्ट ने द ताज स्टोरी फिल्म पर रोक की याचिकाएँ खारिज कीं, कहा- सेंसर बोर्ड के पास सर्टिफिकेशन की समीक्षा का अधिकार नहीं

गुरुवार को भरे कोर्टरूम में दिल्ली हाईकोर्ट ने द ताज स्टोरी फिल्म की रिलीज़ पर रोक लगाने वाली दो जनहित याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए उन्हें खारिज कर दिया। यह फिल्म 31 अक्टूबर को रिलीज़ होने वाली है। ये याचिकाएँ वकील चेतना गौतम और शकील अब्बास ने दायर की थीं, जिन्होंने आरोप लगाया था कि यह फिल्म “सांप्रदायिक प्रचार” फैलाती है और ताजमहल से जुड़ी ऐतिहासिक सच्चाइयों को तोड़-मरोड़ कर पेश करती है।

मुख्य न्यायाधीश देवेंद्र कुमार उपाध्याय और न्यायमूर्ति तुषार राव गेडेला की खंडपीठ ने स्पष्ट किया कि फिल्म प्रमाणन बोर्ड (CBFC) को एक बार प्रमाणन देने के बाद अपने ही निर्णय की समीक्षा करने का कोई वैधानिक अधिकार नहीं है।

पृष्ठभूमि

याचिकाकर्ताओं का कहना था कि फिल्म में “गढ़ी हुई बातें” दिखाई गई हैं, जो दर्शकों को भ्रमित कर सकती हैं और सामाजिक सद्भाव को नुकसान पहुँचा सकती हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि निर्माता सी.ए. सुरेश झा और निर्देशक तुषार अमरीश गोयल “लगातार विवादास्पद फिल्में” बना रहे हैं, जिनका उद्देश्य किसी विशेष राजनीतिक विचारधारा को बढ़ावा देना है।

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याचिकाकर्ताओं ने अदालत से आग्रह किया कि CBFC को फिल्म के प्रमाणन की समीक्षा करने और यह स्पष्ट करने के लिए कहा जाए कि फिल्म में दिखाया गया घटनाक्रम “वास्तविक इतिहास नहीं है।”

हालांकि, जब पीठ ने पूछा कि क्या उन्होंने वह प्रमाणपत्र संलग्न किया है जिसकी वे चुनौती दे रहे हैं, तो वकील ने स्वीकार किया कि ऐसा नहीं किया गया है। उन्होंने कहा कि प्रमाणपत्र “सार्वजनिक रूप से उपलब्ध नहीं है।”

अदालत के अवलोकन

पीठ ने सख्त लहजे में याचिकाकर्ताओं से सिनेमैटोग्राफ अधिनियम, 1952 के बारे में उनके कानूनी शोध और समझ के बारे में सवाल किए। मुख्य न्यायाधीश ने पूछा, "क्या सेंसर बोर्ड द्वारा दिया गया कोई भी प्रमाणन अधिनियम के तहत समीक्षा योग्य है?"

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जब वकील जवाब देने में असमर्थ रहे, न्यायाधीश गेडेला ने टिप्पणी की,

"आने से पहले बुनियादी शोध कर लीजिए। आपके पास न तो अधिनियम है, न ही नियम।"

मुख्य न्यायाधीश ने आगे स्पष्ट किया कि सीबीएफसी के पास एक बार प्रमाणन मिलने के बाद उसकी दोबारा जाँच या समीक्षा करने का कोई वैधानिक अधिकार नहीं है।उन्होंने कहा,

"हम कोई सुपर सेंसर बोर्ड नहीं हैं। अपनी सीमाओं को समझने की कोशिश कीजिए। आपको कानून के दायरे में रहकर काम करना होगा।"

अदालत ने यह भी कहा कि कलात्मक प्रस्तुति के मामलों में,

"इतिहास के संस्करण अलग-अलग हो सकते हैं, और कोई भी एक दृष्टिकोण पूर्ण प्रामाणिकता का दावा नहीं कर सकता।"

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निर्णय

बहस के बाद दोनों याचिकाकर्ताओं ने अपनी याचिकाएँ वापस लेने की अनुमति मांगी और कहा कि वे सिनेमैटोग्राफ अधिनियम की धारा 6 के तहत केंद्र सरकार के पास संशोधन याचिका दायर करेंगे। अदालत ने अनुमति देते हुए याचिकाओं को “निरस्त” करते हुए कहा कि उन्हें वैधानिक उपाय अपनाने की स्वतंत्रता दी जाती है।

सुनवाई समाप्त करते हुए न्यायमूर्ति गेडेला ने कहा, “कानून पर शोध करके अदालत आइए।”

फिलहाल द ताज स्टोरी 31 अक्टूबर को रिलीज़ होने के लिए तैयार है-जब तक कि केंद्र सरकार संशोधन याचिका पर कोई अलग निर्णय नहीं लेती।

Case Title: Chetna Gautam v. Union of India & Ors.

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