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“कोर्ट की गरिमा को ठेस पहुंचाने का सपना भी नहीं देखा”: हाईकोर्ट को क़ानूनी प्रावधान याद दिलाने पर DM ने मांगी माफ़ी

बिजनौर की ज़िलाधिकारी जसजीत कौर ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में बिना शर्त माफ़ी मांगी। कोर्ट ने उनके हलफनामे को न्यायपालिका की समझ पर अपमानजनक टिप्पणी माना। जानें पूरा मामला।

Shivam Y.
“कोर्ट की गरिमा को ठेस पहुंचाने का सपना भी नहीं देखा”: हाईकोर्ट को क़ानूनी प्रावधान याद दिलाने पर DM ने मांगी माफ़ी

आईएएस अधिकारी और वर्तमान में बिजनौर की ज़िलाधिकारी के पद पर तैनात जसजीत कौर को हाल ही में इलाहाबाद हाईकोर्ट की कड़ी नाराज़गी का सामना करना पड़ा। हाईकोर्ट ने उनके एक हलफनामे को अदालत की क़ानूनी समझ का अपमान मानते हुए उन्हें व्यक्तिगत रूप से स्पष्टीकरण देने के लिए कहा।

मामला बिजनौर ज़िले के गांव तैमूरपुर की भूमि से जुड़ा है, जिसे याचिकाकर्ता ने ‘कब्रिस्तान’ बताया और उस पर अवैध कब्ज़े का आरोप लगाया। एक जनहित याचिका (PIL) पर सुनवाई के दौरान न्यायमूर्ति जे.जे. मुनीर की पीठ ने ज़िलाधिकारी से उस भूमि की स्थिति पर रिपोर्ट मांगी थी।

18 अप्रैल को दाखिल अपने पहले हलफनामे में, डीएम ने जानकारी दी कि संबंधित भूमि राजस्व अभिलेखों में 'कब्रिस्तान' (श्रेणी 6-2) के रूप में दर्ज है। साथ ही उन्होंने बताया कि जांच में अतिक्रमण पाया गया है और धारा 67 के अंतर्गत आठ बेदखली मामले तहसीलदार सदर, बिजनौर के समक्ष लंबित हैं।

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इसके बाद कोर्ट ने 30 अप्रैल के आदेश के तहत बेदखली कार्यवाही की प्रगति की जानकारी मांगी। जवाब में डीएम ने बताया कि इन मामलों की अगली सुनवाई 15 मई 2025 को तय की गई है।

“हाईकोर्ट की निगरानी के दौरान उसी दिन अधीनस्थ अदालत में सुनवाई नहीं होनी चाहिए,”
कोर्ट ने कहा और यह भी जोड़ा कि ऐसी सुनवाई एक या दो दिन पहले होनी चाहिए ताकि कोर्ट की निगरानी बाधित न हो।

कोर्ट ने इसपर कड़ा रुख अपनाते हुए स्पष्ट किया कि भविष्य में ऐसी स्थिति न हो और अगली सुनवाई की तिथि 22 मई 2025 तय की।

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22 मई को दाखिल नए हलफनामे के पैरा 9 में, डीएम ने यूपी रेवेन्यू कोड नियमावली 2016 के नियम 67(6) का ज़िक्र किया, जिसमें लिखा है कि सहायक कलेक्टर को शो-कॉज नोटिस जारी होने की तारीख से 90 दिन के अंदर कार्यवाही पूरी करनी होती है, अन्यथा कारण दर्ज करना होता है।

इस पर कोर्ट ने कड़ी आपत्ति जताई और टिप्पणी की:

“यह कोर्ट क़ानून जानता है। यह मान्यता हर न्यायालय के लिए होती है… कलेक्टर ने नियम 67(6) की याद दिलाकर इस कोर्ट की समझ का अपमान किया है, जबकि इस नियम पर कोई विवाद ही नहीं है।”

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इसके बाद कोर्ट ने डीएम को निर्देश दिया कि वे व्यक्तिगत हलफनामा देकर अपना आचरण स्पष्ट करें।

अगली सुनवाई में, डीएम ने व्यक्तिगत हलफनामा दाखिल करते हुए "बिना शर्त और बिना किसी आरक्षण के माफ़ी" मांगी और यह भी कहा कि उन्होंने “कोर्ट की गरिमा को ठेस पहुंचाने का सपना भी नहीं देखा।”

साथ ही उन्होंने आश्वासन दिया कि भविष्य में सुनवाई की तारीखों को लेकर इस प्रकार की स्थिति उत्पन्न नहीं होगी। कोर्ट ने उनके स्पष्टीकरण और माफ़ी को रिकॉर्ड में लेते हुए अगली सुनवाई की तिथि 4 जुलाई 2025 तय की।

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