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गुजरात हाईकोर्ट ने पत्रकार पर वाइल्डलाइफ एक्ट उल्लंघन का मामला किया खारिज

गुजरात हाईकोर्ट ने एनडीटीवी पत्रकार पर वाइल्डलाइफ एक्ट के तहत दर्ज एफआईआर को रद्द किया, कहा – शिकायत के अभाव और शिकार के सबूत न होने से कार्यवाही अमान्य।

Shivam Y.
गुजरात हाईकोर्ट ने पत्रकार पर वाइल्डलाइफ एक्ट उल्लंघन का मामला किया खारिज

गुजरात हाईकोर्ट ने पत्रकार मनीष भूपेंद्रभाई पानवाला के खिलाफ दर्ज फॉरेस्ट ऑफेंस फर्स्ट रिपोर्ट (FOFR) संख्या 2/2009-10 को रद्द कर दिया है। उन पर नवंबर 2009 में गिर नेशनल पार्क के बाहर शेर को भोजन करते समय परेशान करने का आरोप था। पानवाला, जो एनडीटीवी के वरिष्ठ संवाददाता हैं, इस घटना के समय एनजीओ "प्रयास" के दो सदस्यों के साथ थे।

मामले के अनुसार, समूह वैध परमिट के साथ जंगल में गया था और बाद में एक गांव क्षेत्र में गया, जहां शेर दिखने की सूचना मिली थी। एफआईआर में आरोप था कि उन्होंने वाहन की हेडलाइट्स डालीं और शेर की तस्वीरें खींचीं, जिससे उसे परेशानी हुई। हालांकि, शिकार, हथियार या प्रतिबंधित सामान का कोई सबूत नहीं मिला और स्थान को अभयारण्य सीमा के बाहर ग्राम पंचायत ने प्रमाणित किया।

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न्यायमूर्ति जे.सी. दोशी ने कहा कि भले ही आरोप सही मान लिए जाएं, यह कार्य वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972 की धारा 2(16)(b) में परिभाषित "शिकार" की परिभाषा में नहीं आता। सबसे महत्वपूर्ण, अधिनियम की धारा 55 के अनुसार ऐसे मामलों में संज्ञान केवल अधिकृत अधिकारी द्वारा दायर शिकायत पर ही लिया जा सकता है, न कि पुलिस शैली की एफआईआर पर। चूंकि कोई ऐसी शिकायत दर्ज नहीं हुई, ट्रायल कोर्ट द्वारा संज्ञान को न्यायालय ने अधिकार क्षेत्र से बाहर माना।

अदालत ने कहा:

"वैधानिक शिकायत के अभाव में कार्यवाही का जारी रहना कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग होगा।"

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अदालत ने पत्रकार के आचरण को "वन्यजीवों के प्रति लापरवाह" बताया, लेकिन उनके पश्चाताप को भी दर्ज किया, जिसमें उन्होंने गुजरात स्टेट लायन कंजर्वेशन सोसाइटी को ₹1 लाख का स्वेच्छा से दान दिया। आदेश में स्पष्ट किया गया कि यह निर्णय अधिकृत अधिकारी को कानून के अनुसार कार्यवाही शुरू करने से नहीं रोकता।

केस का शीर्षक: मनीष भूपेंद्रभाई पानवाला बनाम गुजरात राज्य एवं अन्य

केस संख्या: R/Special Criminal Application (Quashing) No. 77 of 2014

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