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हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने वन भूमि अतिक्रमण मामले में आरोपमुक्ति बरकरार रखी

हिमाचल प्रदेश राज्य बनाम घम्बो देवी - हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय ने राज्य की याचिका को खारिज कर दिया, तथा आशय की कमी और कानूनी अधिसूचना के अभाव का हवाला देते हुए वन भूमि अतिक्रमण मामले में आरोप मुक्त करने को बरकरार रखा।

Shivam Y.
हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने वन भूमि अतिक्रमण मामले में आरोपमुक्ति बरकरार रखी

हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने राज्य सरकार की पुनरीक्षण याचिका को खारिज करते हुए मंडी जिले में वन भूमि पर अतिक्रमण के आरोप में बरी की गई महिला का आदेश बरकरार रखा।

न्यायमूर्ति राकेश कैंथला ने 21 अगस्त 2025 को सुनाया कि भारतीय दंड संहिता की धारा 447 (आपराधिक अतिक्रमण) और भारतीय वन अधिनियम की धाराएँ 32 और 33 के तहत अभियोग बनाने का कोई आधार नहीं है।

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मामले की पृष्ठभूमि

यह मामला तब शुरू हुआ जब पुलिस ने आरोप लगाया कि अभियुक्त घंबो देवी ने 0-0-9 बीघा सरकारी भूमि पर अतिक्रमण किया। सीमांकन रिपोर्ट के बाद पुलिस ने आरोप पत्र दायर किया। लेकिन अप्रैल 2015 में मंडी की प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट अदालत ने उन्हें बरी कर दिया। अदालत ने अपने आदेश में पहले दिए गए उस फैसले का हवाला दिया जिसमें कहा गया था कि केवल 10 बीघा से अधिक अतिक्रमण के मामलों में ही एफआईआर दर्ज होगी।

राज्य सरकार इस आदेश से असहमत हुई और पुनरीक्षण याचिका दायर की, यह दलील देते हुए कि छोटे अतिक्रमण भी दंडनीय अपराध हैं।

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हाईकोर्ट ने दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत पुनरीक्षण अधिकार क्षेत्र की सीमाओं पर विस्तार से विचार किया। सर्वोच्च न्यायालय के मलकीत सिंह गिल बनाम छत्तीसगढ़ राज्य और अमित कपूर बनाम रमेश चंदर के निर्णयों का हवाला देते हुए न्यायालय ने कहा कि पुनरीक्षण अदालत अपीलीय अदालत की तरह साक्ष्यों की दोबारा सराहना नहीं कर सकती। इसका अधिकार केवल न्यायिक या कानूनी त्रुटियों को सुधारने तक सीमित है।

न्यायमूर्ति कैंथला ने आगे कहा कि परम देव बनाम राज्य (हिमाचल प्रदेश) मामले में स्पष्ट निर्देश दिए गए थे कि केवल 10 बीघा से अधिक अतिक्रमण पर ही एफआईआर दर्ज की जाए। चूँकि इस मामले में अतिक्रमण सीमा से कम था, एफआईआर दर्ज होना ही उचित नहीं था।

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आपराधिक अतिक्रमण के आरोप पर अदालत ने माथरी बनाम पंजाब राज्य और राजिंदर बनाम हरियाणा राज्य मामलों का हवाला देते हुए कहा कि आपराधिक अतिक्रमण साबित करने के लिए यह दिखाना ज़रूरी है कि अभियुक्त का इरादा डराने, अपमानित करने या परेशान करने का था। शिकायत में ऐसी कोई बात नहीं थी। इसी तरह, वन अधिनियम के तहत दोष सिद्ध नहीं हो सका क्योंकि क्षेत्र को आरक्षित या संरक्षित वन घोषित करने की कोई अधिसूचना पेश नहीं की गई।

न्यायाधीश ने कहा,

"निचली अदालत ने सही ढंग से निष्कर्ष निकाला कि अभियोग नहीं बनाया जा सकता।" इसके साथ ही राज्य की पुनरीक्षण याचिका खारिज कर दी गई।

केस का शीर्षक: हिमाचल प्रदेश राज्य बनाम घम्बो देवी

केस संख्या: आपराधिक पुनरीक्षण संख्या 255/2015

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