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मद्रास हाईकोर्ट में ‘परसक्ति’ फिल्म विवाद: रिलीज पर रोक की मांग पर अदालत ने Writers Association से रिपोर्ट तलब की

के. वी. राजेंद्रन उपनाम वरुण राजेंद्रन बनाम सुधा कोंगारा और अन्य, परसक्ति फिल्म विवाद पर मद्रास हाईकोर्ट ने तुरंत रोक से इनकार किया, राइटर्स एसोसिएशन से जांच रिपोर्ट तलब की।

Vivek G.
मद्रास हाईकोर्ट में ‘परसक्ति’ फिल्म विवाद: रिलीज पर रोक की मांग पर अदालत ने Writers Association से रिपोर्ट तलब की

चेन्नई में गुरुवार दोपहर Madras High Court की कार्यवाही के दौरान फिल्म परसक्ति को लेकर दायर एक याचिका पर माहौल थोड़ा गंभीर दिखा। लेखक के. वी. राजेंद्रन उर्फ वरुण राजेंद्रन की ओर से फिल्म की रिलीज पर तत्काल रोक लगाने की मांग की गई थी। हालांकि, अदालत ने फिलहाल कोई सख्त आदेश देने से परहेज किया और मामले को आगे की सुनवाई के लिए सूचीबद्ध कर दिया।

Background

याचिकाकर्ता का आरोप है कि परसक्ति फिल्म की कहानी और लेखन उसके मूल रचनात्मक काम से मेल खाता है। इसी आधार पर उसने निर्माता डॉन पिक्चर्स प्राइवेट लिमिटेड के खिलाफ अर्जी दाखिल कर फिल्म को थिएटर, सैटेलाइट और ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज करने से रोकने की मांग की।

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मामले में फिल्म की निर्देशक सुधा कोंगरा, लेखक अर्जुन नादेसन और मथिमारन पुगझेंधी को भी पक्षकार बनाया गया है। इसके अलावा साउथ इंडियन फिल्म राइटर्स एसोसिएशन (SWAN) को भी प्रतिवादी के तौर पर शामिल किया गया, क्योंकि लेखन से जुड़े विवादों में उसकी भूमिका अहम मानी जाती है।

Court’s Observations

मामले की सुनवाई Justice S. M. Subramaniam की एकल पीठ के समक्ष हुई। अदालत ने साफ किया कि इस स्तर पर फिल्म की रिलीज पर रोक लगाना उचित नहीं होगा, क्योंकि सभी पक्षों को सुने बिना कोई अंतरिम आदेश देना जल्दबाजी होगी।

पीठ ने कहा कि पहले बाकी प्रतिवादियों को नोटिस दिया जाना जरूरी है। साथ ही अदालत ने SWAN को निर्देश दिया कि वह याचिकाकर्ता की शिकायत की जांच करे, सभी संबंधित पक्षों को सुने और अपनी रिपोर्ट अदालत के समक्ष पेश करे। पीठ ने मौखिक रूप से टिप्पणी की कि, “ऐसे मामलों में इंडस्ट्री बॉडी की राय अदालत के लिए सहायक हो सकती है।”

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Decision

इन परिस्थितियों में मद्रास हाईकोर्ट ने परसक्ति फिल्म की रिलीज पर तत्काल रोक लगाने से इनकार कर दिया। अदालत ने सभी शेष प्रतिवादियों को नोटिस जारी करने का आदेश दिया और मामला 2 जनवरी 2026 के लिए सूचीबद्ध किया। साथ ही, साउथ इंडियन फिल्म राइटर्स एसोसिएशन को निर्देश दिया गया कि वह जांच पूरी कर उसी दिन अपनी रिपोर्ट अदालत में दाखिल करे।

Case Title: K. V. Rajendran Alias Varun Rajendran vs. Sudha Kongara & Others

Case No.: OA No. 1222 of 2025 in C.S. (Comm Div) No. 344 of 2025

Case Type: Original Application (Commercial Division – Film Copyright/Release Dispute)

Decision Date: 26 December 2025

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Official judgment document (PDF)
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