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सर्वोच्च न्यायालय ने उत्तराखंड में बड़े पैमाने पर वन भूमि पर अवैध कब्जे को लेकर चिंता जताई, जांच के आदेश दिए और विवादित सरकारी वन क्षेत्रों पर लेनदेन और निर्माण पर रोक लगा दी।

सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड में कथित वन भूमि अतिक्रमण पर चिंता जताई, जांच के आदेश दिए और विवादित सरकारी वन भूमि पर बिक्री और निर्माण पर रोक लगा दी। - अनीता कांडवाल बनाम उत्तराखंड राज्य एवं अन्य

Shivam Y.
सर्वोच्च न्यायालय ने उत्तराखंड में बड़े पैमाने पर वन भूमि पर अवैध कब्जे को लेकर चिंता जताई, जांच के आदेश दिए और विवादित सरकारी वन क्षेत्रों पर लेनदेन और निर्माण पर रोक लगा दी।

सोमवार को अदालत का माहौल असामान्य रूप से गंभीर हो गया जब सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड में निजी हाथों द्वारा वन भूमि पर कब्जे के कथित तरीके पर कड़ी नजर डाली। एक आपराधिक अपील की सुनवाई के दौरान, अवकाशकालीन पीठ ने तत्काल विवाद से आगे बढ़कर व्यापक चिंताएं जताईं, जिससे राज्य भी असहज नजर आया।

पृष्ठभूमि

यह मामला लगभग 2,866 एकड़ भूमि से जुड़ा है, जिसे दशकों पहले ऋषिकेश के पास सरकारी वन भूमि के रूप में अधिसूचित किया गया था। इस भूमि का एक हिस्सा कभी पशुलोक सेवा समिति नामक एक संस्था को पट्टे पर दिया गया था, जिसने बाद में अपने सदस्यों को भूमि आवंटित करने का दावा किया। समय के साथ विवाद खड़े हुए और एक समझौता डिक्री पारित की गई, जिसे अदालत ने पूरी तरह निष्पक्ष नहीं माना।

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मामले को और उलझाने वाली बात यह रही कि 1984 में संस्था ने 594 एकड़ भूमि वन विभाग को वापस सौंप दी थी। यह समर्पण अंतिम रूप ले चुका था। इसके बावजूद, वर्षों बाद कुछ निजी व्यक्तियों ने कथित रूप से उसी भूमि पर कब्जा कर लिया और पुराने समझौतों के आधार पर स्वामित्व का दावा किया।

अदालत की टिप्पणियां

पीठ ने अपने शब्दों में कोई नरमी नहीं बरती। उसने कहा कि तथ्य “प्रथम दृष्टया यह दिखाते हैं कि किस तरह निजी व्यक्तियों ने हजारों एकड़ वन भूमि को व्यवस्थित रूप से हड़प लिया।” न्यायाधीशों को इससे भी अधिक हैरानी इस बात की हुई कि राज्य की ओर से कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई।

अदालत ने टिप्पणी की, “अधिकारियों का रवैया मूक दर्शक जैसा प्रतीत होता है,” जबकि उनकी आंखों के सामने वन भूमि हाथ से निकलती जा रही है।

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पीठ ने स्पष्ट किया कि इस मुद्दे को अब केवल एक साधारण निजी विवाद के रूप में नहीं देखा जा सकता।

निर्णय

अदालत ने स्वयं संज्ञान लेते हुए कार्यवाही के दायरे का विस्तार किया और मुख्य सचिव तथा प्रधान मुख्य वन संरक्षक को एक जांच समिति गठित करने और रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया। सभी निजी पक्षों को भूमि बेचने, स्थानांतरित करने या उस पर निर्माण करने से रोक दिया गया है। खाली भूमि को वन विभाग और संबंधित कलेक्टर द्वारा कब्जे में लिया जाएगा।

अगली सुनवाई 5 जनवरी 2026 से पहले अनुपालन रिपोर्ट दाखिल करने के आदेश दिए गए हैं।

Case Title: Anita Kandwal v. State of Uttarakhand & Another

Case Number: SLP (Crl) No. 21058 of 2025

Date of Order: 22 December 2025

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