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NIA ने दिल्ली हाई कोर्ट में UAPA केस में एमपी इंजीनियर राशिद की अंतरिम जमानत याचिका का विरोध किया

दिल्ली हाई कोर्ट में एमपी इंजीनियर राशिद की अंतरिम जमानत याचिका पर NIA के तर्कों का विस्तृत विवरण। जानिए UAPA केस से जुड़े कानूनी विवाद, महत्वपूर्ण बयानों और केस की पूरी जानकारी।

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NIA ने दिल्ली हाई कोर्ट में UAPA केस में एमपी इंजीनियर राशिद की अंतरिम जमानत याचिका का विरोध किया

दिल्ली हाई कोर्ट में जम्मू और कश्मीर के सांसद इंजीनियर राशिद द्वारा दाखिल अंतरिम जमानत याचिका पर सुनवाई चल रही है। यह याचिका UAPA (अवैध गतिविधियाँ रोकथाम अधिनियम) के तहत दर्ज आतंकवादी फंडिंग केस से संबंधित है। राशिद ने संसद के बजट सत्र में शामिल होने के उद्देश्य से अंतरिम जमानत की मांग की है, जिसका आरंभ 31 जनवरी से हुआ है और समापन 04 अप्रैल को होगा। वैकल्पिक रूप से, उन्होंने बजट सत्र के दौरान कैद पारोल की भी अपील की है।

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NIA की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता सिद्धार्थ लुथरा ने माननीय न्यायमूर्ति विकास महाजन के समक्ष यह तर्क दिया कि इंजीनियर राशिद के मामले में एक वैकल्पिक कानूनी उपाय उपलब्ध है। लुथरा ने कहा कि NIA अधिनियम की धारा 21 के तहत राशिद के लिए उचित उपाय पहले अपील करना है, न कि रिट याचिका दायर करना। उन्होंने यह भी कहा कि अगर न्यायालय ने जमानत न देने का आदेश दिया होता, तो उसके खिलाफ अपील की जा सकती थी, परंतु मौजूदा मामले में ऐसा आदेश नहीं दिया गया है।

“क्या रिट दायर की जा सकती है? कृपया NIA अधिनियम को देखें… यदि जमानत न देने का आदेश होता तो अपील का रास्ता होता। वह ऐसा नहीं करते। क्या आपके महोदय से अपेक्षा की जा सकती है कि वे NIA अधिनियम की धारा 21 के खिलाफ कार्य करें? यह दो न्यायाधीशों के समक्ष जाना चाहिए, वह वैधानिक प्रतिबंध को नहीं तोड़ सकते।”
– वरिष्ठ अधिवक्ता सिद्धार्थ लुथरा

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राशिद ने अपनी मुख्य याचिका के साथ अंतरिम जमानत की अपील दायर की है, जिसमें उन्होंने ट्रायल कोर्ट से अपनी दूसरी नियमित जमानत याचिका पर शीघ्र निर्णय की मांग की है। उनका तर्क है कि विशेष NIA जज ने विस्तृत सुनवाई के बावजूद एमपी/एमएलए कोर्ट के अभाव के कारण जमानत याचिका पर कोई आदेश नहीं दिया।

इसके विपरीत, राशिद के पक्ष में वरिष्ठ अधिवक्ता एन. हरिहरन ने यह दावा किया कि विवादित आदेश एमपी को जमानत न देने का आदेश नहीं है, अतः इसे धारा 21 के अंतर्गत अपील योग्य नहीं माना जा सकता। उन्होंने बताया कि अंतरिम आदेश को वैधानिक रूप से अपील के रूप में चुनौती नहीं दी जा सकती।

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नियामक प्रक्रिया में एक और मोड़ तब आया जब लुथरा ने अदालत को सूचित किया कि NIA ने पिछले नवंबर में दिल्ली हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल को एक प्रतिनिधित्व भेजा था, जिसमें विशेष NIA कोर्ट को एमपी/एमएलए कोर्ट के रूप में नामित करने का अनुरोध किया गया था। हाल ही में रजिस्ट्रार जनरल ने इस मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट से स्पष्टीकरण की मांग की है। इस पर माननीय न्यायमूर्ति महाजन ने रजिस्ट्रार जनरल को स्पष्टीकरण देने का नोटिस जारी कर दिया है। अगली सुनवाई 06 फरवरी को तय की गई है।

अपनी याचिका में राशिद ने ट्रायल कोर्ट से यह भी निर्देश देने की मांग की है कि उनकी लंबित नियमित जमानत याचिका पर शीघ्र निर्णय दिया जाए। वैकल्पिक रूप से, उन्होंने अनुरोध किया है कि इस रिट याचिका को उनकी दूसरी नियमित जमानत याचिका के रूप में माना जाए और दिल्ली हाई कोर्ट द्वारा इसका निर्णय लिया जाए। यह विकास उस समय हुआ जब दिसंबर में अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ने कहा था कि वह राशिद की मामूली याचिका का निर्णय तो कर सकते हैं, परन्तु नियमित जमानत याचिका पर निर्णय नहीं दे सकते। इसके पश्चात अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ने जिला न्यायाधीश से निर्देश दिया था कि UAPA केस को एमपी/एमएलए नामित कोर्ट में स्थानांतरित कर दिया जाए।

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एमपी इंजीनियर राशिद को 2019 से तिहार जेल में रखा गया है, जब NIA ने 2017 में दर्ज आतंकवादी फंडिंग केस के तहत उन्हें गिरफ्तार किया था। इस केस के कानूनी विवाद और प्रक्रियात्मक तर्कों ने संसद में उनकी उपस्थिति और विधायी प्रक्रिया पर गहरे प्रभाव डाले हैं। यह मामला न केवल कानूनी दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, बल्कि यह भी दर्शाता है कि कैसे संसद के सदस्य अपनी राजनीतिक और कानूनी जिम्मेदारियों के बीच संतुलन बनाने की कोशिश करते हैं।

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