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ओडिशा हाई कोर्ट ने 13 वर्षीय बलात्कार पीड़िता के 26 सप्ताह के गर्भ को समाप्त करने की अनुमति दी, स्वास्थ्य जोखिम और शारीरिक स्वायत्तता को मान्यता

ओडिशा हाई कोर्ट ने 13 वर्षीय बलात्कार पीड़िता, जो सिकल सेल एनीमिया और मिर्गी से पीड़ित है, के 26 सप्ताह के गर्भ को समाप्त करने की अनुमति दी। कोर्ट ने संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत शारीरिक स्वायत्तता और प्रजनन संबंधी अधिकारों पर जोर दिया।

Shivam Y.
ओडिशा हाई कोर्ट ने 13 वर्षीय बलात्कार पीड़िता के 26 सप्ताह के गर्भ को समाप्त करने की अनुमति दी, स्वास्थ्य जोखिम और शारीरिक स्वायत्तता को मान्यता

एक ऐतिहासिक फैसले में, ओडिशा हाई कोर्ट ने 3 मार्च, 2025 को 13 वर्षीय बलात्कार पीड़िता के 26 सप्ताह के गर्भ को समाप्त करने की अनुमति दी। नाबालिग पीड़िता, जो सिकल सेल एनीमिया और मिर्गी से पीड़ित है, को गर्भ धारण करने के लिए अयोग्य घोषित किया गया क्योंकि इससे उसके स्वास्थ्य को गंभीर खतरा था। कोर्ट ने जोर देकर कहा कि एक बच्ची को मातृत्व के लिए मजबूर करना उसके शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर "असहनीय बोझ" डालेगा।

मामले की पृष्ठभूमि

पीड़िता, जिसे 'एक्स' के नाम से जाना जाता है, फुलबनी जिले की अनुसूचित जनजाति (एसटी) समुदाय से है। अगस्त 2024 में, उसके साथ बार-बार बलात्कार किया गया, लेकिन डर के कारण उसने यह बात किसी को नहीं बताई। बाद में, उसे अनियमित मासिक धर्म, शरीर में दर्द और पेट दर्द की शिकायत हुई। उसकी मां ने उसे डॉक्टर के पास ले जाया, जहां पता चला कि वह छह महीने की गर्भवती है। गर्भावस्था का पता 24 सप्ताह की सीमा के बाद चला, जो गर्भपात अधिनियम, 1971 के तहत निर्धारित समय सीमा से अधिक है।

भारतीय न्याय संहिता और पॉक्सो एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज की गई। 11 फरवरी, 2025 को मेडिकल ऑफिसर, पीएचसी(एन) कालिंगा, कंधमाल द्वारा एक मेडिको-लीगल जांच की गई, जिसमें एक्स के सिकल सेल एनीमिया और मिर्गी की पुष्टि हुई। 13 फरवरी, 2025 को फुलबनी जिला मुख्यालय अस्पताल में उसकी जांच की गई, जहां पुष्टि हुई कि गर्भावस्था 24 सप्ताह से अधिक हो चुकी है। बाद में उसे एमकेसीजी मेडिकल कॉलेज, बरहामपुर में भर्ती कराया गया, जहां यह पाया गया कि गर्भावस्था को पूर्ण अवधि तक ले जाना और प्रसव कराना उसकी युवा आयु और स्वास्थ्य स्थितियों के कारण गंभीर जोखिम पैदा करेगा।

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इसके बाद, पीड़िता के पिता ने हाई कोर्ट का रुख किया और एमकेसीजी मेडिकल कॉलेज में एक मेडिकल बोर्ड गठित करने की मांग की ताकि उसकी स्थिति और गर्भावस्था से जुड़े जोखिमों का आकलन किया जा सके।

25 फरवरी, 2025 को कोर्ट ने एमकेसीजी मेडिकल कॉलेज के मेडिकल सुपरिटेंडेंट को तीन दिनों के भीतर एक मेडिकल बोर्ड गठित करने और पीड़िता की स्थिति पर विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करने का आदेश दिया। मेडिकल बोर्ड ने जांच के बाद एकमत राय दी कि गर्भावस्था को जारी रखने से पीड़िता की जान को खतरा हो सकता है और यह उसके शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को गंभीर रूप से प्रभावित करेगा।

कोर्ट ने के.एस. पुट्टास्वामी बनाम भारत संघ (2017) और एक्स बनाम भारत संघ (2023) के मामलों का हवाला देते हुए कहा कि गर्भपात का निर्णय शारीरिक स्वायत्तता और प्रजनन संबंधी अधिकारों के दायरे में आता है, जो संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत संरक्षित है।

न्यायमूर्ति पाणिग्रही ने कहा:

"एक तेरह वर्षीय बच्ची को गर्भ धारण करने के लिए मजबूर करना उसके शरीर और मन पर एक असहनीय बोझ डालेगा, जिसके लिए वह न तो तैयार है और न ही सक्षम। हालांकि गर्भपात जोखिम रहित नहीं है, लेकिन यह उस उम्र में प्रसव और मजबूर मातृत्व के गंभीर परिणामों को रोकता है, जहां ऐसी जिम्मेदारियां अकल्पनीय हैं।"

कोर्ट ने यह भी कहा कि गर्भावस्था बलात्कार का परिणाम है, जो पीड़िता के लिए गंभीर मानसिक पीड़ा का कारण बनता है। साथ ही, पीड़िता की स्वास्थ्य स्थितियों के कारण गर्भ में भ्रूण के विकृत होने की संभावना भी अधिक है।

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कानूनी और नैतिक आवश्यकताएं

कोर्ट ने कहा कि यह मामला गर्भपात अधिनियम की धारा 3 के तहत गर्भपात की अनुमति देने के दायरे में आता है। न्यायमूर्ति पाणिग्रही ने जोर देकर कहा कि ऐसे मामलों में अंतिम निर्णय उस व्यक्ति के पास होना चाहिए, जिसके शरीर और भविष्य पर प्रभाव पड़ता है।

कोर्ट ने कहा:

"चिकित्सा पेशे की भूमिका निर्देश देने की नहीं, बल्कि मार्गदर्शन करने की है, जहां स्वास्थ्य खतरे में हो, वहां हस्तक्षेप करने की है, लेकिन किसी व्यक्ति और उसके शारीरिक स्वायत्तता के अधिकार के बीच कभी भी बाधा नहीं बननी चाहिए।"

कोर्ट ने निष्कर्ष निकाला कि गर्भपात से इनकार करना एक बड़ी बुराई होगी, क्योंकि इससे पीड़िता के जीवन और कल्याण को गंभीर खतरा हो सकता है। कोर्ट ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि गर्भपात प्रक्रिया को बिना किसी देरी के पूरा किया जाए।

मामले का नाम: एक्स बनाम ओडिशा राज्य एवं अन्य

मामला संख्या: डब्ल्यू.पी.(सी) नंबर 5396 ऑफ 2025

निर्णय की तारीख: 3 मार्च, 2025

याचिकाकर्ता के वकील: श्री अर्णव बेहेरा और सुश्री अंकिता मुखर्जी, अधिवक्ता

प्रतिवादी के वकील: श्री शश्वत दास, अतिरिक्त सरकारी अधिवक्ता

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