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पेंशन लाभ 2014 से पहले संयुक्त विकल्प न चुनने पर नहीं रोके जा सकते: पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट

पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने फैसला दिया कि सेवानिवृत्त कर्मचारियों को केवल इसलिए कर्मचारी पेंशन (संशोधन) योजना 2014 के तहत लाभ से वंचित नहीं किया जा सकता क्योंकि उन्होंने समय सीमा से पहले संयुक्त विकल्प नहीं चुना था।

Vivek G.
पेंशन लाभ 2014 से पहले संयुक्त विकल्प न चुनने पर नहीं रोके जा सकते: पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट

पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने कहा है कि वे सेवानिवृत्त कर्मचारी जो 1 सितंबर 2014 से पहले संयुक्त विकल्प का प्रयोग नहीं कर सके, उन्हें कर्मचारी पेंशन (संशोधन) योजना 2014 के लाभों से स्वचालित रूप से वंचित नहीं किया जा सकता।

न्यायमूर्ति सुरेश्वर ठाकुर और न्यायमूर्ति एच.एस. ग्रेवाल की पीठ ने कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) के इस तर्क को खारिज कर दिया कि समय सीमा से पहले विकल्प न चुनने वाले पेंशनर्स को उच्च पेंशन का लाभ नहीं मिलना चाहिए।

"हम EPFO के इस तर्क से सहमत नहीं हैं कि 01.09.2014 से पहले संयुक्त विकल्प न चुनने मात्र से याचिकाकर्ता अपात्र हो जाते हैं," कोर्ट ने कहा।

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योजना की पृष्ठभूमि

कर्मचारी भविष्य निधि और विविध प्रावधान अधिनियम, 1952 भारत में पेंशन और भविष्य निधि प्रणाली को नियंत्रित करता है। 1995 में कर्मचारी पेंशन योजना (EPS) शुरू की गई थी, जिसमें नियोक्ता के योगदान का 8.33% पेंशन में जाता है और केंद्र सरकार 1.16% का योगदान करती है।

1996 के संशोधन में यह व्यवस्था दी गई थी कि जो कर्मचारी वेतन सीमा से अधिक कमाते हैं, वे वास्तविक वेतन के आधार पर पेंशन अंशदान कर सकते हैं, लेकिन केवल तभी जब नियोक्ता और कर्मचारी एक वर्ष के भीतर संयुक्त रूप से विकल्प चुनें।

2014 में इस प्रावधान को हटा दिया गया और वेतन सीमा ₹6,500 से बढ़ाकर ₹15,000 कर दी गई।

हाई कोर्ट ने पहले के सुप्रीम कोर्ट के निर्णयों का विस्तार से उल्लेख किया:

  1. आर.सी. गुप्ता केस: सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया था कि संयुक्त विकल्प के लिए कट-ऑफ तिथि अनिवार्य नहीं थी यदि कर्मचारी ने उच्च वेतन पर योगदान दिया हो।
  2. सुनील कुमार बी. निर्णय (2022): तीन-न्यायाधीशों की पीठ ने कहा कि जो कर्मचारी 01.09.2014 से पहले सेवानिवृत्त हो गए और संयुक्त विकल्प नहीं चुना, वे संशोधित योजना के तहत लाभ पाने के पात्र नहीं हैं।

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हालांकि, पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने स्पष्ट किया कि इस प्रकार की अपात्रता स्वतः नहीं मानी जा सकती जब तक कि इसका प्रमाण न हो।

“जब तक EPFO यह स्पष्ट रूप से सिद्ध नहीं करता कि (a) कर्मचारी 01.09.2014 से पहले सेवानिवृत्त हुआ और (b) संयुक्त विकल्प नहीं चुना, तब तक उसे पेंशन लाभ से वंचित नहीं किया जा सकता,” कोर्ट ने कहा।

कोर्ट ने कहा कि ये दोनों शर्तें आपस में जुड़ी हुई हैं और इसका स्पष्ट प्रमाण आवश्यक है।

EPFO ने दावा किया कि सुप्रीम कोर्ट के सुनील कुमार निर्णय के बाद 29.12.2022 को नया परिपत्र जारी किया गया, जिसने पुराने निर्देशों को रद्द कर दिया। EPFO ने तर्क दिया कि 2014 के बाद लिए गए संयुक्त विकल्प वैध नहीं थे क्योंकि उस समय संबंधित प्रावधान हटा दिया गया था। उन्होंने यहां तक कहा कि अधिक दी गई पेंशन राशि वापस ली जा सकती है।

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हालांकि, हाई कोर्ट ने इस तर्क को खारिज कर दिया। कोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ता पेंशन फंड के वैध सदस्य थे और यदि सदस्यता पर विवाद है तो उसे ईपीएफ योजना, 1952 की धारा 26A के अंतर्गत निपटाया जाना चाहिए।

“पेंशन फंड में याचिकाकर्ताओं की वैध सदस्यता पर कोई विवाद नहीं है,” कोर्ट ने निष्कर्ष दिया।

शीर्षक: कर्मचारी भविष्य निधि पेंशनर्स कल्याण संघ बनाम भारत संघ और अन्य

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