सुप्रीम कोर्ट ने अदालतों में बार-बार होने वाली तारीख बढ़ाने की मांग (adjournment) पर रोक लगाने के लिए नई प्रक्रिया जारी की है। 18 मार्च 2026 को जारी सर्कुलर में अदालत ने साफ किया कि अब मामलों में अनावश्यक देरी को कम करने के लिए सख्त नियम लागू होंगे।
नए निर्देशों में पहले जारी नवंबर और दिसंबर 2025 के सर्कुलर को निरस्त कर दिया गया है और उनकी जगह नई व्यवस्था लागू की गई है। यह निर्देश भारत के मुख्य न्यायाधीश के आदेश पर जारी किए गए हैं।
एडजर्नमेंट मांगने के लिए नई प्रक्रिया
सर्कुलर के अनुसार, यदि किसी मामले में तारीख बढ़ाने की मांग करनी है तो एडवोकेट-ऑन-रिकॉर्ड (AOR) या स्वयं पक्षकार अदालत में पत्र भेज सकते हैं। लेकिन यह अनुरोध सुनवाई से एक दिन पहले सुबह 11 बजे तक करना होगा।
Read also:- ₹106 करोड़ मुआवज़े की मांग पर सुप्रीम कोर्ट की रोक, कहा- कोयला सप्लाई ही मिलेगा समाधान
साथ ही, उस पत्र की प्रति पहले से ही दूसरी पार्टी या उसके वकील को भेजना अनिवार्य होगा। यदि दूसरी तरफ को आपत्ति है तो वह दोपहर 12 बजे तक ई-मेल के माध्यम से अपनी आपत्ति दर्ज करा सकती है, जिसे अदालत के समक्ष रखा जाएगा।
केवल विशेष परिस्थितियों में ही मिलेगी तारीख
अदालत ने स्पष्ट किया कि अब केवल असाधारण परिस्थितियों में ही तारीख बढ़ाने की अनुमति दी जाएगी। उदाहरण के तौर पर परिवार में मृत्यु, वकील या पक्षकार की गंभीर बीमारी जैसी स्थिति।
इसके अलावा, आवेदन में यह भी बताना होगा कि मामले में पहले कितनी बार तारीख ली जा चुकी है।
Read also:- सामान्य आरोपों पर 498A का केस नहीं चल सकता: दिल्ली हाईकोर्ट ने FIR और DV Act शिकायत रद्द की
नए मामलों में सिर्फ एक बार मिलेगी छूट
सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि नए मामलों में पत्र के माध्यम से सिर्फ एक बार ही तारीख बढ़ाने का अनुरोध किया जा सकेगा।
साथ ही, लगातार दो बार तारीख बढ़ाने की अनुमति नहीं होगी जब तक कि मामला अदालत के सामने सूचीबद्ध न किया जाए। वहीं रेगुलर मामलों में पत्र भेजकर तारीख बढ़ाने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
अदालत ने यह भी कहा कि एडजर्नमेंट के लिए निर्धारित प्रारूप में आवेदन ई-मेल के जरिए भेजना होगा, जिससे प्रक्रिया पारदर्शी और व्यवस्थित बनी रहे।









