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सुप्रीम कोर्ट ने कश्मीर यूनिवर्सिटी वीसी हत्या मामले में सीबीआई की अपील खारिज की, टाडा के उल्लंघनों को उजागर किया

सुप्रीम कोर्ट ने 1990 कश्मीर विश्वविद्यालय वीसी हत्या मामले में सात आरोपियों की बरी होने के खिलाफ सीबीआई की अपील को खारिज कर दिया, टाडा के तहत प्रक्रियात्मक खामियों और विश्वसनीय सबूतों की कमी का हवाला दिया।

Shivam Y.
सुप्रीम कोर्ट ने कश्मीर यूनिवर्सिटी वीसी हत्या मामले में सीबीआई की अपील खारिज की, टाडा के उल्लंघनों को उजागर किया

एक ऐतिहासिक फैसले में, सुप्रीम कोर्ट ने 1990 में कश्मीर विश्वविद्यालय के कुलपति डॉ. मुशीर-उल-हक और उनके निजी सचिव अब्दुल गनी ज़रगर के अपहरण और हत्या के मामले में सात आरोपियों की बरी होने के खिलाफ सीबीआई द्वारा दायर अपील को खारिज कर दिया। सर्वोच्च न्यायालय ने टाडा (आतंकवादी और विघटनकारी गतिविधियां (निवारण) अधिनियम) के तहत गंभीर प्रक्रियात्मक खामियों और विश्वसनीय सबूतों की कमी को आधार बनाते हुए बरी करने के फैसले को बरकरार रखा।

न्यायमूर्ति अभय एस. ओका और उज्जल भुइयां की पीठ ने टाडा के तहत दर्ज किए गए स्वीकारोक्ति बयानों की जांच की और प्रक्रियात्मक उल्लंघनों के कारण उन्हें अविश्वसनीय पाया। अदालत ने कहा:

"यह एक दुखद प्रतिबिंब है कि इस मामले में जांच और मुकदमा कैसे चला, जहां पीड़ितों और आरोपियों दोनों के लिए सत्य और न्याय मायावी बना रहा। यह संयोग नहीं है कि ऐसे कठोर प्रावधानों को बाद में निरस्त कर दिया गया।"

सुप्रीम कोर्ट ने कई विसंगतियों को उजागर किया:

  • स्वीकारोक्ति बयानों में टाडा के तहत आवश्यक प्रक्रियात्मक सुरक्षा उपायों का अभाव था।
  • आरोपियों को उनके बयान दर्ज करने से पहले विचार करने के लिए पर्याप्त समय नहीं दिया गया।
  • बयान दर्ज करने वाले अधिकारी ने स्वीकारोक्ति की स्वेच्छा सुनिश्चित नहीं की।
  • बयान अत्यधिक सुरक्षा वाले बीएसएफ कैंपों और संयुक्त पूछताछ केंद्रों (JIC) में दर्ज किए गए, जो करतार सिंह निर्णय में निर्धारित दिशानिर्देशों का उल्लंघन था।

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अदालत ने आगे कहा:

"करतार सिंह (उपर्युक्त) कहता है कि स्वीकारोक्ति को एक स्वतंत्र वातावरण में दर्ज किया जाना चाहिए। बीएसएफ कैंप या JIC में स्वीकारोक्ति बयानों की रिकॉर्डिंग, जहां आरोपी के लिए माहौल भयावह और अत्यधिक दबावपूर्ण होता है, स्वतंत्र वातावरण नहीं कहा जा सकता।"

अभियोजन पक्ष को एक और बड़ा झटका तब लगा जब हत्या में इस्तेमाल किया गया हथियार, एक AK-47 राइफल, कभी बरामद नहीं किया गया। फोरेंसिक विशेषज्ञ ने गवाही दी कि हालांकि घटनास्थल पर मिली कारतूस AK-47 से मेल खाती थीं, लेकिन उन्होंने अपराध में इस्तेमाल वास्तविक हथियार का परीक्षण नहीं किया।

इसके अलावा, चश्मदीद गवाहों की गवाही अविश्वसनीय थी। प्रमुख गवाह आरोपियों की पहचान नहीं कर सके, उन्होंने केवल इतना कहा कि अपहरणकर्ता "मूंछों वाले युवा पुरुष" थे।

"हत्या के हथियार की बरामदगी में विफलता ने अभियोजन पक्ष के मामले को गंभीर रूप से नुकसान पहुंचाया, जिससे फोरेंसिक साक्ष्य कमजोर हो गए। गवाह आरोपी की पहचान नहीं कर सके, जिससे उनकी गवाही अविश्वसनीय हो गई।"

मामले की पृष्ठभूमि

6 अप्रैल 1990 को, जम्मू और कश्मीर स्टूडेंट्स लिबरेशन फ्रंट (JKSLF) के सशस्त्र उग्रवादियों ने कश्मीर विश्वविद्यालय के गेट के बाहर से डॉ. मुशीर-उल-हक और अब्दुल गनी ज़रगर का अपहरण कर लिया। अपहरणकर्ताओं ने तीन आतंकवादियों की रिहाई की मांग की थी। जब सरकार ने उनकी मांगों को अस्वीकार कर दिया, तो बंधकों को 10 अप्रैल 1990 को मार दिया गया।

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पहले स्थानीय पुलिस द्वारा जांच की गई, इस मामले को बाद में सीबीआई को स्थानांतरित कर दिया गया। आरोपियों पर रणबीर दंड संहिता (RPC) और टाडा अधिनियम की कई धाराओं के तहत आरोप लगाए गए। हालांकि, विशेष अदालत ने स्वीकारोक्ति बयानों को खारिज कर दिया और आरोपियों को बरी कर दिया। इसके बाद सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर की।

सुप्रीम कोर्ट ने विशेष अदालत के फैसले को बरकरार रखते हुए आतंक से जुड़े मामलों में प्रक्रियात्मक सुरक्षा उपायों के महत्व को दोहराया। अदालत ने उल्लेख किया कि जांच में गंभीर खामियां थीं और कोई ठोस सबूत नहीं था जो आरोपियों को अपराध से जोड़ सके।

मो. सलीम ज़रगर @ फयाज़, मुश्ताक अहमद खान @ पप्पन थांत्रे, शब्बीर भट, अब्दुल अज़ीज़ डार, जीएच क़ादिर मीर, मो. सादिक राठर और ताहिर अहमद मीर के बरी होने के खिलाफ अपीलें खारिज कर दी गईं।

उपस्थिति:

वरिष्ठ अधिवक्ता सोनिया माथुर, मुकेश कुमार मारोरिया, सीबीआई के एओआर

वरिष्ठ अधिवक्ता कामिनी जायसवाल, एओआर सुश्री रानी मिश्रा, प्रतिवादियों के लिए अधिवक्ता

केस-शीर्षक: राज्य (सीबीआई) बनाम मोहम्मद। सलीम ज़रगर @ फ़याज़ और अन्य

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