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गंभीर मारपीट मामले में कलकत्ता हाईकोर्ट ने पूर्व-गिरफ्तारी जमानत से इनकार किया, पीड़ित की गंभीर चोटों का हवाला दिया

AAAऔर अन्य ... याचिकाकर्ता - कलकत्ता हाईकोर्ट ने गलसी पुलिस स्टेशन मामला क्रमांक 137 of 2025 में पूर्व-गिरफ्तारी जमानत खारिज की। न्यायाधीश ने नोट किया कि पीड़ित को प्लीहा (तिल्ली) में चीरा लगा था, जिसके लिए सर्जरी की आवश्यकता थी। अदालत के फैसले और कानूनी तर्क पर पूरी जानकारी।

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गंभीर मारपीट मामले में कलकत्ता हाईकोर्ट ने पूर्व-गिरफ्तारी जमानत से इनकार किया, पीड़ित की गंभीर चोटों का हवाला दिया

कलकत्ता हाईकोर्ट ने हाल ही में एक गंभीर शारीरिक हमले के मामले में पूर्व-गिरफ्तारी जमानत के आवेदन को खारिज कर दिया। यह आदेश माननीय न्यायमूर्ति जय सेनगुप्ता द्वारा CRM(A) 2414 of 2025 में पारित किया गया।

अपीलकर्ताओं ने गलसी पुलिस स्टेशन मामला क्रमांक 137 of 2025, दिनांक 6 मार्च, 2025 के संबंध में पूर्व-गिरफ्तारी जमानत मांगी थी। यह मामला भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNS), 2023 की कई धाराओं के तहत दर्ज किया गया था, जिनमें धारा 126(2), 115(2), 117(2), 109(1), 76, और 351(2) शामिल हैं।

अपीलकर्ताओं के वकील ने तर्क दिया कि मामले में आपसी आरोप-प्रत्यारोप शामिल थे और किसी भी पक्ष को कोई गंभीर चोट नहीं आई थी। हालाँकि, वास्तविक शिकायतकर्ता के वकील ने जमानत की याचिका का जोरदार विरोध किया। उन्होंने एक सरकारी अस्पताल का डिस्चार्ज प्रमाणपत्र पेश किया जो इंगित करता था कि एक पीड़ित को प्लीहा (तिल्ली) में चीरा लगा था और प्लीहा निकालने के लिए सर्जरी करानी पड़ी थी।

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राज्य के वकील ने भी जमानत याचिका का विरोध किया। उन्होंने एक मजिस्ट्रेट के समक्ष दर्ज गवाहों के बयानों और चिकित्सा रिपोर्टों का हवाला दिया। प्रारंभ में, राज्य को दी गई केस डायरी में डिस्चार्ज प्रमाणपत्र शामिल नहीं था। जांच अधिकारी को मूल डायरी लाने का निर्देश देने के बाद ही यह दस्तावेज पेश किया गया।

केस डायरी में उपलब्ध अभियोगपूर्ण सामग्री और डिस्चार्ज प्रमाणपत्र की प्रति, जो पीड़ित के शरीर के महत्वपूर्ण अंगों पर लगी गंभीर चोट को दर्शाती है, पर विचार करते हुए, मैं इसे अपीलकर्ताओं को पूर्व-गिरफ्तारी जमानत देने के लिए उचित मामला नहीं मानता।

अदालत ने प्रारंभ में जमा कराई गई अधूरी केस डायरी पर चिंता जताई। इसने नोट किया कि डिस्चार्ज प्रमाणपत्र जैसे महत्वपूर्ण दस्तावेजों का छूट जाना दुर्भाग्यपूर्ण था। अदालत ने यह उचित अधिकारियों पर छोड़ दिया कि वे इस मामले की जांच कराने का निर्णय लें या नहीं।

जमानत याचिका खारिज कर दी गई। आदेश की एक प्रति विशेष दूत द्वारा पश्चिम बंगाल के पुलिस महानिदेशक (DGP) को भेजे जाने का निर्देश दिया गया। औपचारिकताएं पूरी होने पर पक्षों को आदेश की certified copy उपलब्ध कराई गई।

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अदालत का यह निर्णय उस गंभीरता को रेखांकित करता है जिसके साथ अदालतें महत्वपूर्ण अंगों की चोटों वाले मामलों को देखती हैं और जांच एजेंसियों से पूर्ण और पारदर्शी सबूतों की आवश्यकता होती है।

मामले का शीर्षक: भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 482 / दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 438 के तहत पूर्वांतिक जमानत के आवेदन के संबंध में। विषय में: AAA और अन्य ... याचिकाकर्ता

मामला संख्या:  C.R.M.(A) 2414 of 2025

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