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आपराधिक मामलों का खुलासा न करने पर दिल्ली हाई कोर्ट ने IRCTC की कैटरिंग टेंडर रद्द की

दिल्ली हाई कोर्ट ने सबसे ऊंची बोली लगाने वाले को दिया गया IRCTC का कैटरिंग टेंडर रद्द किया, आपराधिक पृष्ठभूमि का खुलासा न करने और ईमानदारी व भ्रष्टाचार-विरोधी नियमों के उल्लंघन के चलते यह निर्णय लिया गया।

Vivek G.
आपराधिक मामलों का खुलासा न करने पर दिल्ली हाई कोर्ट ने IRCTC की कैटरिंग टेंडर रद्द की

दिल्ली हाई कोर्ट ने हाल ही में इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन (IRCTC) द्वारा ट्रेनों में ऑनबोर्ड कैटरिंग सेवाओं के लिए जारी किए गए एक टेंडर को रद्द कर दिया। यह टेंडर सबसे ऊंची बोली लगाने वाले को दिया गया था, लेकिन कोर्ट ने पाया कि यह टेंडर बोलीदाता द्वारा चल रहे आपराधिक मामलों का खुलासा न करने के कारण दोषपूर्ण था, जिससे टेंडर शर्तों और सार्वजनिक भ्रष्टाचार-विरोधी सिद्धांतों का उल्लंघन हुआ।

यह मामला तब उठा जब एम/एस दीपक एंड कंपनी, जो कैटरिंग सेवाएं चलाती है, ने 17 अप्रैल 2024 को जारी किए गए लेटर ऑफ अवार्ड (LoA) को चुनौती दी, जो सबसे ऊंची बोली लगाने वाले (प्रतिवादी संख्या 2) को दिया गया था। यह टेंडर ऑनबोर्ड कैटरिंग और बेस किचन संचालन के लिए पांच वर्षों के लिए था।

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कोर्ट ने जोर देकर कहा कि प्रतिवादी संख्या 2 ने अपनी बोली में अपने आपराधिक मामलों का खुलासा नहीं किया, जिससे Integrity Pact का उल्लंघन हुआ — जो टेंडर दस्तावेज़ों का एक अनिवार्य हिस्सा है।

“प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा बोली में आपराधिक पृष्ठभूमि का कोई खुलासा नहीं किया गया...जिससे प्रतिवादी संख्या 1 यह मूल्यांकन नहीं कर सका कि प्रतिवादी संख्या 2 की विश्वसनीयता या साख संदेह के घेरे में है,” कोर्ट ने कहा।

Integrity Pact की धारा 2(ग) और धारा 3 के अनुसार, किसी भी पूर्व या लंबित आपराधिक मामले का पूरा खुलासा करना आवश्यक है जो बोलीदाता की साख को प्रभावित कर सकता है। विशेष रूप से, धारा 3 IRCTC को किसी भी तरह के अपराध या उल्लंघन की स्थिति में बोलीदाता को अयोग्य घोषित करने का अधिकार देती है।

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महत्वपूर्ण बात यह है कि जबकि धारा 5 पिछले तीन वर्षों में हुई गड़बड़ियों के ही खुलासे की मांग करती है, कोर्ट ने स्पष्ट किया:

“धारा 5 में उल्लिखित 'पिछले तीन वर्ष' की समयसीमा को धारा 3 में शामिल नहीं किया जा सकता।”

हाई कोर्ट ने पाया कि प्रतिवादी संख्या 2 के खिलाफ चल रही सीबीआई और ईडी की आपराधिक कार्यवाहियां — जिनमें भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम और मनी लॉन्ड्रिंग अधिनियम के तहत मामले शामिल हैं — का खुलासा बोली में नहीं किया गया, जबकि ये मामले महत्वपूर्ण और लंबित थे। ऐसे गंभीर कानूनी मामलों का खुलासा न करना सार्वजनिक टेंडरों में आवश्यक पारदर्शिता और निष्पक्षता के सिद्धांतों का उल्लंघन है।

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IRCTC की यह दलील कि Integrity Pact केवल पिछले तीन वर्षों के मामलों तक सीमित था, कोर्ट ने खारिज कर दी। कोर्ट ने इससे पहले के मामलों का हवाला देते हुए जोर दिया:

“सार्वजनिक टेंडरों में भ्रष्टाचार की किसी भी संभावना को समाप्त करने के लिए हर संभव प्रयास किए जाने चाहिए। यहां जानकारी न देना निष्पक्षता और पारदर्शिता का उल्लंघन है।”

इन आधारों पर, कोर्ट ने उक्त टेंडर को रद्द कर दिया और IRCTC को निर्देश दिया कि वह सभी शर्तों के अनुपालन के साथ नई निविदा प्रक्रिया शुरू करे, जिसमें पूर्ण रूप से खुलासा करना अनिवार्य होगा।

इसने यह भी कहा कि प्रतिवादी संख्या 2 को तब तक काम जारी रखने की अनुमति दी जाएगी जब तक कि नया टेंडर आवंटित नहीं हो जाता।

केस का शीर्षक: एम एस दीपक एंड कंपनी थ्रू इट्स पार्टनर श्रीमती पूनम पोरवाल बनाम आईआरसीटीसी (डब्ल्यू.पी.(सी) 6460/2024)

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