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नौकरी से दूर रखने पर 'नो वर्क नो पे' सिद्धांत लागू नहीं: जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट

जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया कि जब नियोक्ता के कारण कर्मचारी काम से दूर रखा जाता है, तो 'नो वर्क नो पे' सिद्धांत लागू नहीं होता। यह निर्णय कर्मचारियों के वेतन अधिकारों को मजबूत करता है।

Vivek G.
नौकरी से दूर रखने पर 'नो वर्क नो पे' सिद्धांत लागू नहीं: जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट

जम्मू-कश्मीर और लद्दाख हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण श्रम कानून सिद्धांत को स्पष्ट किया है: जब किसी कर्मचारी को नियोक्ता की कार्रवाई या लापरवाही के कारण काम से दूर रखा जाता है, तो 'नो वर्क नो पे' का सिद्धांत लागू नहीं होता। न्यायमूर्ति रजनेश ओसवाल और न्यायमूर्ति मोहम्मद यूसुफ वानी की पीठ ने जम्मू-कश्मीर बागवानी उत्पाद विपणन और प्रसंस्करण निगम (J&K HPMC) द्वारा दायर अपील को खारिज करते हुए यह टिप्पणी की।

यह मामला सरकार द्वारा राज्य उपक्रमों के कर्मचारियों के लिए शुरू किए गए स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना (VRS) से उत्पन्न हुआ था, जिसे J&K HPMC के कर्मचारियों तक भी बढ़ाया गया था। योजना के खंड 5(iv) के अनुसार, स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति को स्वीकार करने के 60 दिनों के भीतर लाभों का भुगतान किया जाना था, बशर्ते कर्मचारी द्वारा बकाया राशि का निपटारा कर दिया जाए।

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कर्मचारियों ने योजना का जवाब दिया और J&K HPMC ने 10 अप्रैल 2013 से उनके VRS प्रस्तावों को स्वीकार कर लिया, हालांकि औपचारिक आदेश 17 मई 2013 को जारी किए गए।

VRS स्वीकार किए जाने के बावजूद, निगम ने समय पर लाभों का भुगतान नहीं किया, जिससे कर्मचारियों को अपना भुगतान प्राप्त करने के लिए उच्च न्यायालय में याचिका दायर करनी पड़ी। मुकदमे के दौरान, कर्मचारियों को न्यायालय के आदेश से फिर से सेवा में लिया गया। इसके बाद, उन्होंने अपनी याचिका संशोधित कर उस अवधि का वेतन भी मांगा, जब वे सेवा से बाहर थे।

डिवीजन बेंच ने देखा कि कर्मचारियों का सेवा से बाहर रहना केवल निगम की विफलता के कारण था। अदालत ने स्पष्ट रूप से निगम के 'नो वर्क नो पे' तर्क को खारिज कर दिया।

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अदालत ने अपने निर्णय में कहा:

"जब कर्मचारी अपनी किसी गलती/कृत्य/चूक के कारण सेवा से बाहर रहता है तो 'नो वर्क नो पे' सिद्धांत लागू किया जा सकता है। लेकिन जब किसी कर्मचारी को नियोक्ता की किसी कार्रवाई या चूक के कारण काम से दूर रखा जाता है, तो कर्मचारी को 'नो वर्क नो पे' के सिद्धांत पर वेतन से वंचित नहीं किया जा सकता।"

अदालत ने जोर देकर कहा कि कर्मचारी काम करने के इच्छुक थे, और यह निगम की देरी और लापरवाही थी जिसने उन्हें काम से दूर रखा। इसके अलावा, अदालत ने सुप्रीम कोर्ट के निर्णय कर्नाटक हाउसिंग बोर्ड बनाम सी. मुद्दैया, (2007) 7 SCC 689 का भी हवाला दिया, जिसमें स्पष्ट रूप से कहा गया था कि जब कर्मचारी अपनी गलती के बिना काम करने से रोका जाता है तो 'नो वर्क नो पे' सिद्धांत लागू नहीं होता।

साथ ही, अदालत ने जे. एन. श्रीवास्तव बनाम भारत सरकार और भारत सरकार बनाम के. वी. जंकीरामन के मामलों का भी उल्लेख किया, जहां समान सिद्धांतों को कायम रखा गया था।

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मामले का निष्कर्ष निकालते हुए, हाईकोर्ट ने कहा:

"सीखचुक रिट कोर्ट इस निष्कर्ष पर पहुंची कि अधिकारियों द्वारा स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति की पेशकश स्वीकार करने के बाद कर्मचारियों को काम से दूर रखा गया, और इसलिए, वे उस मध्यवर्ती अवधि के लिए वेतन के हकदार हैं। रिट कोर्ट द्वारा दिया गया निर्णय अवैध नहीं है।"

अपील में कोई दम न पाते हुए, डिवीजन बेंच ने रिट कोर्ट के निर्णय को बरकरार रखा और निगम की अपील को खारिज कर दिया। कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि पक्षों पर कोई लागत नहीं लगेगी।

यह निर्णय एक बार फिर पुष्टि करता है कि नियोक्ताओं को अपनी कार्रवाइयों की जिम्मेदारी लेनी होगी और यदि उनकी लापरवाही के कारण कर्मचारी काम से बाहर रहता है तो उसे वेतन से वंचित नहीं किया जा सकता।

केस का शीर्षक: जम्मू-कश्मीर बागवानी उत्पाद विपणन और प्रसंस्करण निगम बनाम अब्दुल रजाक मल्ला और अन्य

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