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केरल हाईकोर्ट ने इंजीनियर की बर्खास्तगी रद्द की, कहा सज़ा “अत्यधिक और असंतुलित”

केरल हाईकोर्ट ने इंजीनियर की बर्खास्तगी को अनुपातहीन बताते हुए रद्द किया और प्राधिकरण को सज़ा पर पुनर्विचार का निर्देश दिया। - सुदीप के.टी. बनाम मालाबार कैंसर सेंटर और अन्य।

Rajan Prajapati
केरल हाईकोर्ट ने इंजीनियर की बर्खास्तगी रद्द की, कहा सज़ा “अत्यधिक और असंतुलित”

केरल हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में मालाबार कैंसर सेंटर के एक इंजीनियर की बर्खास्तगी को रद्द कर दिया। अदालत ने पाया कि लगाए गए आरोपों के मुकाबले दी गई सज़ा “अनुपातहीन (disproportionate)” थी।

मामले की पृष्ठभूमि

मामला सुदीप के.टी. से जुड़ा है, जो मालाबार कैंसर सेंटर में इंजीनियर और विभागाध्यक्ष के रूप में कार्यरत थे। उन्हें 2009 में नियुक्त किया गया था।

2019 में संस्थान ने उनके विभाग का नियंत्रण अपने हाथ में ले लिया, यह कहते हुए कि परियोजनाओं में देरी हो रही है। इसके बाद उनके खिलाफ कारण बताओ नोटिस और फिर विभागीय जांच शुरू की गई।

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आरोप मुख्य रूप से यह था कि कुछ परियोजनाओं, खासकर KIIFB प्रोजेक्ट, में लगभग 15 महीने की देरी हुई। बाद में 2023 में उन्हें सेवा से बर्खास्त कर दिया गया।

न्यायमूर्ति हरिशंकर वी. मेनन ने मामले की सुनवाई करते हुए कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर ध्यान दिया।

अदालत ने पाया कि शुरुआती आदेश और आरोपों में स्पष्ट विवरण नहीं था कि किस परियोजना में देरी हुई और इसके लिए कौन जिम्मेदार था।

कोर्ट ने कहा,

“आरोप सामान्य (vague) हैं और पर्याप्त विवरण के बिना लगाए गए हैं।”

साथ ही, अदालत ने यह भी नोट किया कि बर्खास्तगी के आदेश में एक महिला कर्मचारी की शिकायत का भी उल्लेख किया गया था, जबकि उस शिकायत को पहले ही अपील प्राधिकरण द्वारा प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन बताते हुए खारिज किया जा चुका था।

इस पर अदालत ने टिप्पणी की कि,

“ऐसी शिकायत को सज़ा तय करते समय ध्यान में लेना उचित नहीं था।”

कोर्ट ने “अनुपातिकता के सिद्धांत (Doctrine of Proportionality)” पर जोर दिया।

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अदालत ने कहा कि यदि किसी कर्मचारी पर आरोप केवल देरी से जुड़े हैं, तो सीधे अधिकतम सज़ा देना उचित नहीं है।

“सज़ा आरोपों के अनुपात में होनी चाहिए, अन्यथा न्यायिक समीक्षा (judicial review) के तहत अदालत हस्तक्षेप कर सकती है,”

अदालत ने स्पष्ट किया।

सभी तथ्यों और परिस्थितियों को देखते हुए, हाईकोर्ट ने बर्खास्तगी के आदेश को रद्द कर दिया।

अदालत ने निर्देश दिया कि:

  • बर्खास्तगी का आदेश अमान्य (set aside) किया जाता है
  • प्राधिकरण सज़ा पर पुनर्विचार करेगा
  • कर्मचारी के भत्तों (subsistence allowance) पर भी निर्णय लिया जाएगा

इस प्रकार, याचिका को स्वीकार करते हुए अदालत ने मामला पुनर्विचार के लिए संबंधित प्राधिकरण को भेज दिया।

Case Details:

Case Title: Sudeep K.T. v. Malabar Cancer Centre & Ors.

Case Number: WP(C) No. 30601 of 2023

Judge: Justice Harisankar V. Menon

Decision Date: 09 March 2026

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