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राजस्थान हाई कोर्ट ने खनन और खनिज अधिनियम मामले में मानसिंह को जमानत प्रदान की

राजस्थान हाई कोर्ट ने भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 303(2) और खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1957 की धारा 4/21 के तहत मामले में मानसिंह को जमानत प्रदान की। जमानत की शर्तें, न्यायालय के अवलोकन और प्रमुख विवरण जानें।

CB News Desk
राजस्थान हाई कोर्ट ने खनन और खनिज अधिनियम मामले में मानसिंह को जमानत प्रदान की

राजस्थान न्यायपालिका के जयपुर बेंच ने हाल ही में मानसिंह, रामराज पुत्र, द्वारा दायर एक जमानत याचिका को स्वीकार किया। मानसिंह को एफआईआर संख्या 134/2025 के तहत गिरफ्तार किया गया था, जो पुलिस स्टेशन कोतवाली सवाई माधोपुर में भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 303(2) और खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1957 की धारा 4/21 के तहत दर्ज की गई थी। यह आदेश माननीय न्यायमूर्ति अनिल कुमार उपमान द्वारा 8 अगस्त, 2025 को पारित किया गया।

मामले की पृष्ठभूमि

मानसिंह, सवाई माधोपुर के बडोलास निवासी 29 वर्षीय, पर उक्त कानूनों के तहत आरोप लगाए गए थे। जांच पूरी होने के बाद, पुलिस ने चार्जशीट दायर की थी। याचिकाकर्ता के वकील, श्री उमेश दीक्षित ने तर्क दिया कि मानसिंह को गलत तरीके से फंसाया गया है और इस बात पर जोर दिया कि आरोपित अपराध मैजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय हैं। उन्होंने यह भी बताया कि मुकदमे में काफी समय लगेगा और मानसिंह गिरफ्तारी के बाद से ही हिरासत में हैं।

अदालत ने दोनों पक्षों के तर्कों पर विचार किया, जिसमें लोक अभियोजक श्री N.S. ढाकर द्वारा विरोध भी शामिल था। न्यायमूर्ति उपमान ने नोट किया कि अपराध वास्तव में मैजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय हैं और मुकदमा लंबा खिंच सकता है। हिरासत अवधि को ध्यान में रखते हुए और मामले के गुण-दोष पर कोई टिप्पणी किए बिना, अदालत ने जमानत प्रदान करना उचित समझा।

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"मामले की समग्र परिस्थितियों और तथ्यों को ध्यान में रखते हुए... मैं जमानत याचिका को स्वीकार करना उचित समझता हूँ।"- माननीय न्यायमूर्ति अनिल कुमार उपमान

जमानत की शर्तें

अदालत ने मानसिंह की रिहाई के लिए सख्त शर्तें निर्धारित कीं:

उसे 50,000 रुपये का व्यक्तिगत बॉन्ड और दो जमानतदारों द्वारा 25,000-25,000 रुपये का बॉन्ड जमा करना होगा।

उसे ट्रायल कोर्ट में सभी सुनवाई की तारीखों पर उपस्थित होना होगा और किसी भी स्थानांतरण आदेश का पालन करना होगा।

जमानत अवधि के दौरान उसे किसी अन्य आपराधिक गतिविधि में शामिल नहीं होना होगा।

उसे मुकदमा पूरा होने तक हर महीने के पहले सप्ताह में संबंधित पुलिस स्टेशन में अपनी उपस्थिति दर्ज करानी होगी।

स्टेशन हाउस ऑफिसर (SHO) को निर्देश दिया गया कि वह मानसिंह की उपस्थिति को रिकॉर्ड करने के लिए एक रजिस्टर बनाए रखे। इन शर्तों का पालन न करने पर जमानत रद्द की जा सकती है।

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महत्वपूर्ण बिंदु

अदालत ने स्पष्ट किया कि उसके अवलोकन केवल जमानत आवेदन के निर्णय के लिए हैं और मुकदमे के परिणाम को प्रभावित नहीं करेंगे। यह आदेश न्यायपालिका के उस संतुलन को दर्शाता है जो न्याय सुनिश्चित करने और आरोपी के अधिकारों की रक्षा करने के बीच बनाए रखा जाता है, खासकर उन मामलों में जहाँ मुकदमा लंबा खिंच सकता है।

यह निर्णय जमानत शर्तों का पालन करने और अनुपालन की निगरानी में कानून प्रवर्तन की भूमिका के महत्व को रेखांकित करता है। यह मैजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय मामलों में अदालत के दृष्टिकोण को भी दर्शाता है, जहाँ लंबी हिरासत को अक्सर अनावश्यक माना जाता है।

केस का शीर्षक: मानसिंह पुत्र रामराज बनाम राजस्थान राज्य

केस संख्या: S.B.आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या 9101/2025

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