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सुप्रीम कोर्ट ने रणवीर अल्लाहबादिया को शर्तों के साथ शो फिर से शुरू करने की अनुमति दी

सुप्रीम कोर्ट ने यूट्यूबर रणवीर अल्लाहबादिया को शो जारी रखने की अनुमति दी है, बशर्ते कि वह शालीनता और नैतिकता के मानकों का पालन करें। अदालत के फैसले और उसके प्रभाव के बारे में पढ़ें।

Shivam Y.
सुप्रीम कोर्ट ने रणवीर अल्लाहबादिया को शर्तों के साथ शो फिर से शुरू करने की अनुमति दी

भारत के सुप्रीम कोर्ट ने यूट्यूबर और पॉडकास्टर रणवीर अल्लाहबादिया पर लगे प्रतिबंध को हटा दिया है और उन्हें फिर से द रणवीर शो प्रसारित करने की अनुमति दी है। हालांकि, अदालत ने यह स्पष्ट कर दिया कि उनकी सामग्री शालीनता और नैतिकता के मानकों का पालन करनी चाहिए, जिससे यह सभी उम्र के दर्शकों के लिए उपयुक्त बनी रहे।

यह प्रतिबंध महाराष्ट्र, राजस्थान और असम में दर्ज अश्लीलता से जुड़े कई एफआईआर के कारण लगाया गया था, जो उनके विवादास्पद शो इंडियाज़ गॉट लैटेंट को लेकर हुआ था।

सुप्रीम कोर्ट का फैसला और शर्तें

न्यायमूर्ति सूर्यकांत और एन. कोटिस्वर सिंह की पीठ ने यह स्पष्ट किया कि अल्लाहबादिया को ऐसी कोई सामग्री नहीं बनानी चाहिए जो नैतिक मानकों का उल्लंघन करे और वह न्यायालय में लंबित मामलों पर टिप्पणी करने से बचें।

“उनमें से एक कनाडा गया और इस पूरे मामले पर टिप्पणी की... ये युवा और ज्यादा होशियार बनने वाले सोचते हैं कि वे सब कुछ जानते हैं। हम जानते हैं कि इसे कैसे संभालना है।” - न्यायमूर्ति सूर्यकांत

हालांकि, अल्लाहबादिया के वकील ने तर्क दिया कि उनके मुवक्किल का उस व्यक्ति से कोई संबंध नहीं है जिसने विदेश में टिप्पणी की थी।

अल्लाहबादिया के वकील डॉ. अभिनव चंद्रचूड़ ने अदालत से अनुरोध किया कि उनके मुवक्किल को शो प्रसारित करने की अनुमति दी जाए। उन्होंने आश्वासन दिया कि अल्लाहबादिया अभद्र भाषा का प्रयोग नहीं करेंगे और आध्यात्मिक गुरुओं और विशेषज्ञों का साक्षात्कार लेंगे। उन्होंने यह भी बताया कि अल्लाहबादिया 280 से अधिक लोगों को रोजगार देते हैं और डिजिटल कंटेंट क्रिएशन ही उनकी आजीविका का मुख्य स्रोत है।

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भारत के सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता, जो केंद्र सरकार और महाराष्ट्र व असम सरकारों का प्रतिनिधित्व कर रहे थे, ने बताया कि उन्होंने इंडियाज़ गॉट लैटेंट के कुछ एपिसोड देखे और कहा:

“इस कार्यक्रम में विकृति का स्तर अत्यधिक है। एक पुरुष और महिला तो दूर, दो पुरुष भी साथ बैठकर यह शो नहीं देख सकते।”

उन्होंने यह भी कहा कि अल्लाहबादिया असम पुलिस की जांच में पूरा सहयोग नहीं कर रहे हैं, हालांकि, उनके वकील ने तर्क दिया कि पुलिस के नोटिस का जवाब दिया गया था लेकिन कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली।

अदालत ने 280 से अधिक लोगों की आजीविका को ध्यान में रखते हुए प्रतिबंध हटाने का निर्णय लिया।

ऑनलाइन सामग्री विनियमन पर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी

सुनवाई के दौरान, सुप्रीम कोर्ट ने डिजिटल सामग्री के लिए एक अनुशासनात्मक व्यवस्था की आवश्यकता पर जोर दिया।

“हम सेंसरशिप वाली कोई व्यवस्था नहीं चाहते, लेकिन यह भी नहीं हो सकता कि हर कोई कुछ भी प्रसारित करे। हास्य कुछ ऐसा होना चाहिए जो पूरे परिवार को आनंद दे, बिना किसी को शर्मिंदा किए। गंदी भाषा का प्रयोग कोई प्रतिभा नहीं है।” - न्यायमूर्ति सूर्यकांत

इस पर सहमति जताते हुए, तुषार मेहता ने कहा:

“यदि आपको लोगों को हंसाने के लिए अश्लील भाषा का सहारा लेना पड़ता है, तो आप अच्छे हास्य कलाकार नहीं हैं।”

अदालत ने आदेश में उल्लेख किया:

“ऐसी सामग्री जो समाज के नैतिक मानकों के अनुरूप नहीं है, उसके लिए कुछ विनियमन आवश्यक हो सकते हैं। हमने सॉलिसिटर जनरल से अनुरोध किया है कि वह प्रभावी उपायों का प्रस्ताव रखें जो अनुच्छेद 19 के तहत मौलिक अधिकारों के दायरे में हों।”

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इसके अलावा, कोर्ट ने सुझाव दिया कि किसी भी नियामक व्यवस्था के प्रस्ताव को सार्वजनिक चर्चा के लिए रखा जाए।

पृष्ठभूमि: इंडियाज़ गॉट लैटेंट विवाद

यह विवाद तब शुरू हुआ जब समय रैना के यूट्यूब शो इंडियाज़ गॉट लैटेंट के कुछ क्लिप वायरल हो गए। इस शो में रणवीर अल्लाहबादिया, आशीष चंचलानी, जसप्रीत सिंह और अपूर्वा माखिजा शामिल थे। विवादास्पद क्लिप में माता-पिता से जुड़े अश्लील संदर्भ थे, जिससे व्यापक आक्रोश फैल गया।

इसके बाद:

  • समय रैना ने सार्वजनिक माफी मांगी और इंडियाज़ गॉट लैटेंट के सभी एपिसोड डिलीट कर दिए।
  • रणवीर अल्लाहबादिया ने भी माफी जारी की, स्वीकार किया कि उनकी टिप्पणियाँ अनुचित थीं।
  • 10 फरवरी को, गुवाहाटी पुलिस ने पांच यूट्यूबर्स के खिलाफ एफआईआर दर्ज की।
  • महाराष्ट्र साइबर विभाग और जयपुर पुलिस ने भी मामले दर्ज किए।

बाद में, अल्लाहबादिया और चंचलानी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर इन एफआईआर को खत्म या एक साथ जोड़े जाने की मांग की।

18 फरवरी 2025 को, सुप्रीम कोर्ट ने अस्थायी सुरक्षा प्रदान की और निर्देश दिया कि उन्हें लेकर कोई और एफआईआर दर्ज न की जाए।

सुनवाई के दौरान, न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने अल्लाहबादिया की भाषा की तीव्र आलोचना की।

“यदि यह अश्लीलता नहीं है, तो फिर अश्लीलता क्या है? उनके शब्द माता-पिता, बेटियों और बहनों को शर्मिंदा करेंगे। पूरा समाज शर्मिंदा महसूस करेगा। यह एक विकृत मानसिकता को दर्शाता है।”

यूट्यूबर आशीष चंचलानी ने सबसे पहले गुवाहाटी हाईकोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका दायर की, यह तर्क देते हुए कि वह केवल एक मेहमान थे और शो के संपादन या निर्माण में उनकी कोई भूमिका नहीं थी।

हाईकोर्ट ने उन्हें अंतरिम जमानत दी और जांच में सहयोग करने का निर्देश दिया। बाद में, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में कई एफआईआर को एक साथ जोड़ने या रद्द करने की मांग की।

21 फरवरी 2025 को, सुप्रीम कोर्ट ने उनकी याचिका पर नोटिस जारी किया।

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