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सुप्रीम कोर्ट का फैसला: पावर ऑफ अटॉर्नी रद्द होने से पहले किए गए संपत्ति लेनदेन अमान्य नहीं होते

सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया कि पावर ऑफ अटॉर्नी (PoA) के तहत किए गए संपत्ति लेनदेन को बाद में PoA रद्द होने के आधार पर अमान्य नहीं किया जा सकता। केस और इसके प्रभाव के बारे में जानें।

Shivam Y.
सुप्रीम कोर्ट का फैसला: पावर ऑफ अटॉर्नी रद्द होने से पहले किए गए संपत्ति लेनदेन अमान्य नहीं होते

भारत के सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में स्पष्ट किया है कि पावर ऑफ अटॉर्नी (PoA) के तहत किए गए संपत्ति लेनदेन को केवल इस आधार पर अमान्य नहीं किया जा सकता कि बाद में PoA रद्द कर दिया गया था। यह फैसला वी. रविकुमार बनाम एस. कुमार के मामले में आया, जहां कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट के उस आदेश को बरकरार रखा, जिसमें PoA के रद्द होने के आधार पर पुराने लेनदेन को अमान्य करने की मांग करने वाली याचिका को खारिज कर दिया गया था।

मामले की पृष्ठभूमि

यह विवाद 15 अक्टूबर 2004 को प्लेंटिफ (याचिकाकर्ता) द्वारा पहले प्रतिवादी के पक्ष में जारी किए गए पावर ऑफ अटॉर्नी (PoA) को लेकर था। इस PoA का उपयोग करते हुए, प्रतिवादी ने 2004-2006 और 2009 के बीच कई संपत्ति लेनदेन किए। हालांकि, 2018 में, प्लेंटिफ ने एक मुकदमा दायर कर इन लेनदेन को रद्द करने की मांग की, यह दावा करते हुए कि उन्हें इन लेनदेन के बारे में 21 सितंबर 2015 को ही पता चला। प्लेंटिफ ने तर्क दिया कि यह मुकदमा ज्ञान की तारीख से तीन साल की सीमा अवधि के भीतर दायर किया गया था।

दूसरी ओर, प्रतिवादी ने सिविल प्रक्रिया संहिता (CPC) की धारा 7 नियम 11 के तहत एक आवेदन दायर किया, जिसमें याचिका को समय सीमा समाप्त होने के आधार पर खारिज करने की मांग की गई। ट्रायल कोर्ट ने प्रतिवादी के तर्क से सहमति जताई और कहा कि प्लेंटिफ को 10 जनवरी 2015 को ही लेनदेन के बारे में पता था, जैसा कि याचिका के साथ जुड़े पट्टा (जमीन दस्तावेज़) से स्पष्ट था।

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हालांकि, हाई कोर्ट ने इस फैसले को पलट दिया और कहा कि सीमा अवधि की गणना PoA के रद्द होने की तारीख से की जानी चाहिए, जो 22 सितंबर 2015 को हुई थी। इसके बाद प्रतिवादी ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की।

सुप्रीम कोर्ट, जिसमें न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया और न्यायमूर्ति के. विनोद चंद्रन शामिल थे, ने मामले के तथ्यों का सावधानीपूर्वक अध्ययन किया। कोर्ट ने नोट किया कि प्लेंटिफ ने 2004 में PoA के निष्पादन या इसके तहत किए गए लेनदेन पर कोई आपत्ति नहीं उठाई। प्लेंटिफ का मुख्य तर्क यह था कि PoA को 2015 में रद्द कर दिया गया था, और इसलिए लेनदेन को रद्द किया जाना चाहिए।

हालांकि, कोर्ट ने इस तर्क को खारिज करते हुए कहा:

"हमारे मन में यह स्पष्ट है कि रद्द होने से पहले किए गए लेनदेन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, जो स्पष्ट रूप से PoA के तहत दी गई शक्तियों के आधार पर किए गए थे। यह कोई आपत्ति नहीं उठाई गई कि PoA ने लेनदेन करने की शक्ति प्रदान नहीं की थी या यह कि PoA को धोखाधड़ी या जबरदस्ती के आधार पर निष्पादित किया गया था। PoA धारक ने प्रदत्त अधिकार का उपयोग करते हुए संपत्ति को खरीदारों के नाम पर हस्तांतरित किया, और PoA का रद्द होना इस तरह के लेनदेन पर कोई प्रभाव नहीं डालेगा। न ही यह PoA निष्पादित करने वाले व्यक्ति को कोई कार्रवाई का अधिकार देता है, क्योंकि बाद में जारी किए गए दस्तावेज़ द्वारा प्रदत्त शक्ति को रद्द करने से पहले के वैध लेनदेन को चुनौती दी जा सकती है।"

कोर्ट ने जोर देकर कहा कि PoA का रद्द होना उन लेनदेन को पूर्वव्यापी रूप से अमान्य नहीं करता, जो उसके तहत वैध रूप से किए गए थे। एक दशक से अधिक समय बाद प्लेंटिफ द्वारा पूर्ण लेनदेन को अस्थिर करने का प्रयास निराधार माना गया।

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मुख्य बिंदु

PoA के तहत लेनदेन की वैधता: सुप्रीम कोर्ट ने फिर से पुष्टि की कि पावर ऑफ अटॉर्नी के तहत किए गए लेनदेन कानूनी रूप से बाध्यकारी रहते हैं, भले ही बाद में PoA रद्द कर दिया जाए।

सीमा अवधि: कोर्ट ने स्पष्ट किया कि ऐसे लेनदेन को चुनौती देने की सीमा अवधि की गणना PoA के रद्द होने की तारीख से नहीं, बल्कि लेनदेन के ज्ञान की तारीख से की जानी चाहिए।

पूर्ण लेनदेन की अंतिमता: यह फैसला संपत्ति लेनदेन में अंतिमता के महत्व को रेखांकित करता है, जो पक्षों को अनुचित देरी के बाद पूर्ण मामलों को फिर से खोलने से रोकता है।

    उपस्थिति:

    • अपीलकर्ता के लिए: वरिष्ठ अधिवक्ता हरिप्रिया पद्मनाभन, अधिवक्ता करुप्पैया मेय्यप्पन, AOR रघुनाथ सेतुपति बी, अधिवक्ता कनिका कलैयारासन, माधव गुप्ता
    • प्रतिवादी के लिए: वरिष्ठ अधिवक्ता रघेंद्र बसंत, जी. उमापति, AOR सबरीश सुब्रमण्यम, अधिवक्ता जाह्नवी तनेजा, विष्णु उन्नीकृष्णन, दानिश सैफी, AOR आदित्य सिंह-1, अधिवक्ता तुषार नायर, सुजीत कुमार

    मामला: वी. रविकुमार बनाम एस. कुमार

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