मध्यप्रदेश हाईकोर्ट की इंदौर खंडपीठ ने एक महत्वपूर्ण अंतरिम आदेश में राज्य सरकार को निर्देश दिया है कि याचिकाकर्ता के मूल दस्तावेज तय तारीख तक वापस किए जाएं। अदालत ने यह आदेश मामले की तात्कालिकता को देखते हुए पारित किया।
मामले की पृष्ठभूमि
यह मामला डॉ. अजय मंडलोई द्वारा दायर रिट याचिका से जुड़ा है। याचिकाकर्ता की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता श्री आदित्य सांघी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पक्ष रखा, जबकि राज्य की ओर से सरकारी अधिवक्ता उपस्थित रहे।
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सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता ने अदालत को बताया कि उनका मामला पहले दायर की गई एक अन्य रिट याचिका (WP No. 44313/2025) के समान है। उस मामले में अदालत ने मूल दस्तावेज वापस करने का अंतरिम आदेश दिया था।
याचिका में यह दलील दी गई कि वर्तमान मामले में भी वही मुद्दे उठाए गए हैं और राहत भी समान है, इसलिए समानता (parity) के आधार पर समान आदेश पारित किया जाना चाहिए।
अदालत की टिप्पणी
न्यायमूर्ति जय कुमार पिल्लई की एकलपीठ ने पहले मामले के आदेश का उल्लेख करते हुए कहा कि जब दोनों मामलों की परिस्थितियाँ समान हैं, तो समान व्यवहार आवश्यक है।
पीठ ने कहा कि पहले मामले में भी नोटिस जारी कर दस्तावेज वापस करने का निर्देश दिया गया था। इसी आधार पर वर्तमान मामले में भी वही व्यवस्था लागू की जानी चाहिए।
अदालत ने स्पष्ट किया कि दस्तावेजों की वापसी याचिका के अंतिम निर्णय के अधीन रहेगी। अर्थात, अंतिम फैसला आने तक यह अंतरिम राहत होगी।
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अंतरिम आदेश क्या रहा?
सुनवाई के बाद अदालत ने निम्न निर्देश दिए:
- प्रतिवादी क्रमांक 3 याचिकाकर्ता को मूल दस्तावेज और आपत्ति प्रमाणपत्र (Objection Certificate) वापस करेंगे।
- दस्तावेज विधिवत प्राप्ति रसीद (acknowledgement) के साथ लौटाए जाएंगे।
- यह वापसी याचिका के अंतिम परिणाम के अधीन रहेगी।
- मामले की तात्कालिकता को देखते हुए दस्तावेज 23 फरवरी 2026 तक हर हाल में लौटाने के निर्देश दिए गए।
पीठ ने यह भी कहा कि इस याचिका को WP No. 44313/2025 के साथ सूचीबद्ध किया जाएगा।
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अदालत का निर्णय
अदालत ने फिलहाल नोटिस जारी करते हुए अंतरिम राहत प्रदान की है। मूल दस्तावेजों की वापसी का स्पष्ट निर्देश दिया गया है, और आगे की सुनवाई समान मामले के साथ की जाएगी।
मामला आगे सुनवाई के लिए निर्धारित किया गया है।
Case Title: Dr. Ajay Mandloi vs State of Madhya Pradesh & Others
Case No.: WP No. 6226 of 2026
Decision Date: 19 February 2026









