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इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा: राज्य नागरिकों की जमीन ज़ब्त नहीं कर सकता; बिना अधिग्रहण बनी सड़क पर मुआवज़ा देने का आदेश

कौशल किशोर और अन्य बनाम यूपी राज्य, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी, रेवेन्यू और अन्य के ज़रिए, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यूपी अधिकारियों को निजी जमीन पर बिना अधिग्रहण बनी सड़क के लिए मुआवज़ा देने का आदेश देकर संपत्ति अधिकारों को मजबूत किया।

Vivek G.
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा: राज्य नागरिकों की जमीन ज़ब्त नहीं कर सकता; बिना अधिग्रहण बनी सड़क पर मुआवज़ा देने का आदेश

लखनऊ पीठ के इलाहाबाद हाईकोर्ट की कोर्ट नंबर 3 में मंगलवार दोपहर माहौल कुछ असामान्य रूप से तनावपूर्ण था। बाराबंकी की एक साधारण लगने वाली सड़क विवाद की याचिका अचानक नागरिकों के संपत्ति अधिकारों पर बड़ी बहस में बदल गई। अंत में पीठ ने बिल्कुल साफ कर दिया: राज्य किसी की जमीन पर यूं ही सड़क नहीं बना सकता, कानून की प्रक्रिया का पालन जरूरी है।

पृष्ठभूमि

मामला तब उठा जब कौशल किशोर और उनके सह-याचिकाकर्ता ने शिकायत की कि 4 मीटर चौड़ी खड़ंजा सड़क उनकी 0.109 हेक्टेयर कृषि भूमि पर-जो गांव अंडका, सिद्धौर ब्लॉक में स्थित है-बिना किसी अधिग्रहण और बिना मुआवज़ा दिए बना दी गई।

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दलीलों के दौरान, उनके वकीलों ने बताया कि यह जमीन “पूर्वजों के समय से परिवार के पास” है और भले ही ग्रामीण पहले खेत के किनारों से आते-जाते रहे हों, राजस्व रिकॉर्ड में किसी आधिकारिक सड़क का उल्लेख नहीं था। अगस्त 2023 में राजस्व निरीक्षक द्वारा किए गए सीमांकन ने पुष्टि की कि ग्राम पंचायत ने रिकॉर्ड में दर्ज रास्ते से आगे बढ़कर खेत के तीन तरफ़ सड़क बना दी थी।

याचिकाकर्ताओं का कहना था कि शुरुआत में स्थानीय पंचायत अधिकारियों ने आश्वासन दिया था कि फंड जारी होते ही मुआवज़ा दे दिया जाएगा-“लेकिन कुछ भी आगे नहीं बढ़ा,” उनके वकील ने हल्की झुंझलाहट के साथ कहा।

अदालत के टिप्पणियां

न्यायमूर्ति शेखर बी. सराफ और न्यायमूर्ति प्रशांत कुमार की खंडपीठ ने अधिकारियों द्वारा निजी जमीन को इतनी सहजता से इस्तेमाल किए जाने पर असंतोष जताया।

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सुनवाई के दौरान एक समय न्यायमूर्ति प्रशांत कुमार ने राज्य द्वारा प्रतिकूल कब्जे (adverse possession) का तर्क उठाने को “चकित करने वाला” बताया-यही शब्द उन्होंने आदेश में भी इस्तेमाल किया। पीठ ने कहा, “राज्य एक कल्याणकारी राज्य है, वह प्रतिकूल कब्जे का दावा कर किसी नागरिक की जमीन पर अपना अधिकार सिद्ध नहीं कर सकता।”

राज्य ने तर्क दिया कि ग्रामीण पिछले 30–40 वर्षों से इस रास्ते का उपयोग करते आ रहे थे, इसलिए अब मुआवज़ा नहीं दिया जाना चाहिए। पर अदालत ने इसे मानने से इनकार किया और सुप्रीम कोर्ट के कई फैसलों-जैसे विद्या देवी, तूकाराम काना जोशी, आदि-का हवाला देते हुए कहा कि कोई भी संपत्ति “कानूनी अधिकार” के बिना नहीं ली जा सकती।

एक अन्य टिप्पणी में अदालत ने यह भी कहा कि मौखिक सहमति जैसे तर्क से जमीन लेना स्वीकार्य नहीं हो सकता: “कानूनी अनुमति के बिना ऐसी दलील मान्य नहीं।”
न्यायाधीशों ने कई बार रेखांकित किया कि संपत्ति अधिकार केवल तकनीकी अधिकार नहीं, बल्कि संवैधानिक और मानव अधिकार हैं।

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निर्णय

सुनवाई समाप्त करते हुए हाईकोर्ट ने याचिका को स्वीकार कर लिया। आदेश में कहा गया कि अगर सरकार याचिकाकर्ताओं की भूमि पर बनी सड़क का उपयोग जारी रखना चाहती है, तो पहले अधिग्रहण की प्रक्रिया अपनानी होगी और फिर कानून के अनुसार उपयुक्त मुआवज़ा देना होगा।

अधिकारियों को बारह सप्ताह के अंदर मुआवज़ा तय कर भुगतान करने का निर्देश दिया गया है।

और इसी के साथ मामला समाप्त हुआ-प्रशासन को यह सख्त याद दिलाते हुए कि छोटे गांवों में भी कानून का राज नहीं तोड़ा जा सकता।

Case Title: Kaushal Kishore & Another vs. State of U.P. Through Addl. Chief Secretary, Revenue & Others

Case No.: WRIT – C No. 8222 of 2024

Case Type: Writ Petition (Mandamus – compensation for land used for public road)

Decision Date: 26 November 2025

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